राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
मौखिक
अपील संख्या-1884/2023
कोटक महिन्द्रा बैंक लि0 व अन्य बनाम श्रीमती बिट्टू देवी
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित।
दिनांक: 25.09.2024
पुकारा गया।
प्रस्तुत अपील में जो विवाद था वह विवाद इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये कि अपीलार्थी बैंक द्धारा विपक्षी से अनैतिक रूप से रिपजेज किये गये ट्रैक्टर को इस न्यायालय के आदेश दिनांक 01.05.2024 के अनुपालन में दिनांक 19.04.2024 को ही विपक्षी को प्राप्त कराया जा चुका है। उपरोक्त ट्रैक्टर प्राप्त कराये जाने का विवरण पूर्व में इस कारण से उल्लिखित नहीं किया जा सका क्योंकि विपक्षी एवं उनके विद्धान अधिवक्ता अनुपस्थित थे जिनके द्धारा यह तथ्य स्पष्ट नहीं किया गया था। विपक्षी की ओर से श्रीमती बिट्टू देवी के पति श्री छनछन मिश्रा अपने विद्धान अधिवक्ता श्री नान बाबू यादव के साथ उपस्थित है जिनके द्धारा यह तथ्य उल्लिखित किया गया कि वास्तव में ट्रैक्टर उनके कब्जे में दिनांक 19.04.2024 को प्राप्त हो चुका था।
तदनुसार जिला आयोग के निर्णय एवं आदेश के अनुपालन में विपक्षी/परिवादिनी को हुये शारीरिक, मानसिक कष्ट हेतु हर्जाना धनराशि रू0 10,000/- व वाद व्यय हेतु हर्जाना धनराशि रू0 5,000/- को घटाकर अवशेष धनराशि 01 माह की अवधि में अपीलार्थी को प्राप्त करायी जावेगी। तदनुसार प्रस्तुत अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।
यदि कोई स्थगन पूर्व में पारित किया गया हो तो उसे निरस्त किया जाता है।
प्रस्तुत अपील योजित करते समय यदि कोई धनराशि अपीलार्थी द्धारा जमा की गयी हो, तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
रंजीत, पी0 ए0,
कोर्ट न0-1