(राष्ट्रीय लोक अदालत)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या-1610/2015
बैंक आफ बड़ौदा व अन्य बनाम मो0 याकूब
दिनांक :12-11-2022
वाद पुकारा गया।
प्रस्तुत अपील आज आयोजित मा0 राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई हेतु इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गयी है।
अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री शैलेश कुमार उपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री बी0 के0 उपाध्याय उपस्थित।
उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्ता को सुना गया।
उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण द्वारा अवगत कराया गया कि पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से सुलह/समझौता हो गया है और अब कोई विवाद शेष नहीं रह गया है तथा समझौता पत्र की प्रति भी पत्रावली पर दाखिल की गयी है।
उभयपक्ष के विद्धान अधिवक्तागण को सुनने तथा समझौता पत्र का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि चूंकि पक्षकारों के मध्य सुलह- समझौते के आधार पर आपसी सहमति से विवाद को समाप्त किया जा चुका है और अब कोई विवाद शेष नहीं रह गया है अत: प्रस्तुत अपील आपसी सुलह-समझौते के अनुसार अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।
अपीलार्थी द्वारा धारा-15 उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अपील में 25,000/-रू0 जमा किया गये है।
चूंकि पक्षकारों के मध्य हुए आपसी सुलह-समझौते के अनुसार अपील अंतिम रूप से निस्तारित की गयी है। अत: अपील में धारा-15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को एक माह की अवधि में विधि अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जावे।
( न्यायमूर्ति अशोक कुमार )
अध्यक्ष
प्रदीप मिश्रा, आशु0 कोर्ट नं0-1