राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-815/2022
(जिला उपभोक्ता फोरम, बाराबंकी द्वारा परिवाद संख्या-76/2018 में पारित निर्णय दिनांक 22.07.2022 के विरूद्ध)
सुमन पत्नी रमन निवासिनी मोहल्ला धमेडी, कस्बा, पोस्ट, थाना,
परगना व तहसील रामनगर, जनपद बाराबंकी। .....अपीलार्थी@परिवादिनी
बनाम
मेडिकल अफसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर, जनपद
बाराबंकी व तीन अन्य। .......प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1. मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री दीपक कुमार द्विवेदी, विद्वान
अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 26.08.2022
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या 76/2018 सुमन बनाम मेडिकल अफसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व तीन अन्य में पारित निर्णय व आदेश दि. 22.07.2022 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। जिला उपभोक्ता मंच ने परिवादिनी की नसबंदी के बावजूद गर्भ धारण करने के कारण क्षतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत किया गया परिवाद खारिज कर दिया।
2. अपील की ग्राह्यता के अवसर पर ही इस अपील का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय व पत्रावली का अवलोकन किया गया।
3. अपील के ज्ञापन के अनुसार डाक्टर द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण परिवादिनी गर्भवती हुई है और एक बच्चे का जन्म हुआ है, इसलिए
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विपक्षी डाक्टर जिसके द्वारा लापरवाही बरती गई है, क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी है।
4. परिवार नियोजन के लिए नसबंदी शत-प्रतिशत मेडिकल विधि शास्त्र के अनुसार सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। जब मेडिकल कार्य सफलता की गारंटी नहीं है तब डाक्टर को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। डाक्टर द्वारा बरती गई लापरवाही का कोई भी तथ्य परिवाद पत्र में वर्णित नहीं किया गया है। चूंकि लापरवाही का तथ्य साबित नहीं है, इसलिए चिकित्सा के दौरान सेवा में कमी का तथ्य भी साबित नहीं है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय व आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है, तदनुसार अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
अपील निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की
वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार) अध्यक्ष सदस्य
राकेश, पी0ए0-2
कोर्ट-1