राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-2489/2001
संजय जैन पुत्र श्री लालचंद्र निवासी जैन गली बैरूनगंज, एटा परगना एटा
सकीट तहसील व पोस्ट व जिला एटा। .........अपीलार्थी/परिवादी
बनाम्
1.श्रीमान जनरल मैनेजर मारूति उद्योग लि0 11 वीं मंजिल जीवन प्रकाश
बिल्डिंग 25 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली।
मैनेजर राधिका आटोमोबाइल्स प्रा0लि0 आगरा, डीलर/सेलर सेल्स एजेन्ट
एमयूएल आगरा।
निरंजन के0 स्वेन आर0ओ0सी0 एम0यू0एल0 लखनऊ, उ0प्र0।
........प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष:-
1. मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :श्री अरूण टंडन, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित :कोई नहीं।
दिनांक 01.05.2015
मा0 श्री राम चरन चौधरी, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
यह अपील, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, एटा द्वारा परिवाद संख्या 123/2001 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दि0 01.09.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण टंडन उपस्थित। प्रत्यर्थी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है। जिला फोरम के निर्णय/आदेश दिनांक 01.09.2001 का अवलोकन किया गया।
संक्षेप में, केस के तथ्य इस प्रकार है कि परिवादी विपक्षी संख्या 2 के अस्थाई कैम्प जहां मारूति कारों के विभिन्न माडलों का प्रर्देशन किया जा रहा था से आकर्षित होकर विपक्षीगणों से दि. 31.01.96 से रू. 25000/- मारूति जैन माडल के बुक कराने हेतु ड्राफ्ट संख्या 195424 से दिया था और विपक्षी हेतु कंट्रोल नम्बर 10072 आवंटन संख्या 06600 जैड 00288 निर्धारित हुआ। परिवादी ने बुकिंग निरस्त कराने हेतु दि. 5.08.98 प्रार्थना पत्र भेजा और पैसा वापस न होने पर नोटिस दिया गया। विपक्षी
-2-
टालमटोल करता रहा। इससे परिवादी को क्षति हुई जो अपूर्णनीय है। अत: यह परिवाद प्रस्तुत करना पड़ा है।
केस के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए व अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं जिला फोरम के निर्णय/आदेश दिनांकित 01.09.2001 के अवलोकन से हम यह पाते हैं कि जिला मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश दि. 01.09.2001 विधिसम्मत है और उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार अपील खारिज किए जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।
उभय पक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि पक्षकारों को नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाए।
(राम चरन चौधरी) (राज कमल गुप्ता) पीठासीन सदस्य सदस्य
राकेश, आशुलिपिक
कोर्ट-5