(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1010/2010
Executive Engineer Dakshnianchal Vidyut Vitran Nigam Limited Vs Manoj Kumar
दिनांक : 10.11.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-215/2009, मनोज कुमार बनाम अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खण्ड में विद्वान जिला आयोग, (द्वितीय) आगरा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 22.12.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री आर0के0 मिश्रा उपस्थित हैं। पत्रावली एव प्रश्नगत निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता मंच ने धनराशि रू0 14,560/-निरस्त किया है एवं परिवादी के कनेक्शन पर चेक मीटर लगाकर लोड संबंधी समस्या का आदेश पारित किया है, जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3