
Satyendra Singh filed a consumer case on 11 Nov 2024 against Manager, Shri Tirupati Auto, Sachendi, Kanpur Nagar in the Kanpur Dehat Consumer Court. The case no is CC/91/2023 and the judgment uploaded on 12 Nov 2024.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कानपुर देहात ।
अध्यासीन:- श्री मुशीर अहमद अब्बासी..........................अध्यक्ष
श्री हरिश चन्द्र गौतम ...............................सदस्य
सुश्री कुमकुम सिंह .........................महिला सदस्य
उपभोक्ता परिवाद संख्या :- 91/2023
परिवाद दाखिला तिथि :- 08.08.2023
निर्णय दिनांक:- 11.11.2024
(निर्णय श्री मुशीर अहमद अब्बासी, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित)
सत्येन्द्र सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम कुटरा, पोस्ट बरौर, तहसील भोगनीपुर, जिला कानपुर देहात ।
.........................परिवादी
बनाम
प्रबन्धक महोदय, श्री तिरुपति ऑटो एन0एच0-2 सचेडी निकट ओरिएंट रिसोट कानपुर नगर । पिन- 209304
.......................प्रतिवादी
निर्णय
प्रस्तुत परिवाद परिवादी सत्येन्द्र सिंह की ओर से सशपथ पत्र, परिवादी से क्रय किये गये वाहन/ स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन संख्या UP77 AL 6228 में अत्यधिक वसूल की गयी धनराशि मु0 42,139/- रु0 मय 18 प्रतिशत अद्यतन ब्याज सहित परिवादी को प्राप्त कराये जाने हेतु विपक्षी को आदेशित किये जाने, विपक्षी के कृत्य से परिवादी व उसके परिवार को हुये मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति हेतु मु0 2,50,000/- रुपया व वाद व्यय तथा अन्य खर्चों के रूप में 50,000/- रुपया भी प्रतिवादी से दिलाये जाने के आशय से दिनांक 08.08.2023 को योजित किया गया ।
संक्षेप में परिवादी का कथन है कि परिवादी ने फ़रवरी 2023 में विपक्षी से एक किता स्कॉर्पियो एन रजिस्ट्रेशन संख्या UP77 AL 6228 क्रय की थी, जिसके आधार पर परिवादी विपक्षी का उपभोक्ता है । विपक्षी ने परिवादी को भ्रमित कर गलत तरीके से उपरोक्त गाड़ी स्कॉर्पियो एन 20,24,199/- रुपये की दी थी जबकि उपरोक्त गाड़ी की उक्त तिथि को वास्तविक कीमत 20,04,201/- रुपये थी । विपक्षी द्वारा परिवादी से 19,998/- रुपये अधिक ले लिये गये । विपक्षी द्वारा परिवादी से टी0सी0एस0 का गलत तरीके से मु0 20,042/- रुपये ले लिए गये जो कि सरासर विधि विरुद्ध है उक्त रुपयों से परिवादी का कोई लेना देना नहीं था । विपक्षी द्वारा परिवादी से आर0टी0ओ0 में पंजीकरण के नाम पर 2,02,520/- रुपये ले लिए जबकि पंजीकरण की वास्तविक धनराशि 2,00,421/- रुपये थी । विपक्षी द्वारा परिवादी से 2,099/- रुपये अत्यधिक ले लिए गये । विपक्षी द्वारा परिवादी से गलत तरीके से विधि विरुद्ध 42,139/- रुपये अत्यधिक ले लिए गये जिसके सम्बन्ध में परिवादी द्वारा विपक्षी से निवेदन किया कि आपके द्वारा उपरोक्त गाड़ी में 42,139/- रुपये अत्यधिक ले लिए गये हैं जिनको परिवादी को प्राप्त करवा दिया जावे किन्तु विपक्षी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी । परिवादी के प्रार्थना पत्र पर विपक्षी द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के उपरान्त परिवादी ने अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से दिनांक 17.05.2023 को लीगल नोटिस प्रेषित करवायी किन्तु फिर भी विपक्षी द्वारा परिवादी को उक्त धनराशि को वापस नहीं किया गया । परिवादी से अत्यधिक धनराशि वसूलने से परिवादी को आर्थिक नुकसान हुआ है जिससे परिवादी को मानसिक एवं आर्थिक कष्ट हुआ है, विपक्षी अपने उपभोक्ता को सेवायें प्रदान करने में पूर्णतया असफल है और लगातार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं जिस कारण विपक्षी पर अत्यधिक क्षतिपूर्ति का लगाया जाना न्यायहित में आवश्यक है । परिवादी का परिवाद सव्यय स्वीकार किया जाये ।
मुकदमा पंजीकृत होने के उपरान्त प्रतिवादी को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस प्रेषित किया गया । प्रतिवादी पर नोटिस का पर्याप्त तमीला होने के बावजूद भी विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया और न ही उनके द्वारा कोई जवाबदेही दाखिल की गयी । Track Consignment Report के आधार पर प्रतिवादी पर नोटिस का पर्याप्त तमीला मानते हुए दिनांक 01.02.2024 को प्रकरण एकपक्षीय साक्ष्य एवं सुनवाई हेतु अग्रसारित किया गया ।
परिवादी ने वाद-पत्र के समर्थन में दस्तावेजों की सूंची दिनांकित 07.08.2023 से श्री तिरुपति ऑटो द्वारा परिवादी सत्येन्द्र सिंह के नाम से जारी सेल लेटर की छायाप्रति कागज संख्या-1, वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति कागज संख्या-2, अधिवक्ता धीरेन्द्र सिंह भदौरिया एडवोकेट द्वारा विपक्षी को प्रेषित नोटिस दिनांकित 17.05.2023 की छायाप्रति कागज संख्या-3, रजिस्टर्ड डाक रसीद की मूल प्रति कागज संख्या-4 व परिवादी सत्येन्द्र सिंह का वोटर आइ0डी0 पहचान पत्र की छायाप्रति कागज संख्या-5 साक्ष्य में दाखिल किया है ।
परिवादी की ओर से परिवाद पत्र में वर्णित कथनों के समर्थन में स्वयं परिवादी सत्येन्द्र सिंह का साक्ष्य शपथपत्र दिनांकित 21.03.2024, पी0डब्ल्यू0-1 के रूप में पत्रावली पर दाखिल किया गया है । इसके अतिरिक्त परिवादी की ओर से पूरक शपथपत्र दिनांकित 18.07.2024 पत्रावली पर दाखिल किया गया ।
परिवादी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस दिनांकित 29.04.2024 व 06.11.2024 पत्रावली पर दाखिल की गयी ।
मैंने परिवादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी तथा लिखित बहस का परिशीलन किया ।
पत्रावली का परिशीलन किये जाने से विदित है कि परिवादी सत्येन्द्र सिंह ने फ़रवरी 2023 में विपक्षी श्री तिरुपति ऑटो, सचेडी कानपुर नगर से एक स्कॉर्पियो एन गाड़ी, जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 UP77 AL 6228 क्रय की थी । परिवादी का कथंन है कि विपक्षी ने परिवादी को भ्रमित कर गलत तरीके से उक्त स्कॉर्पियो एन गाड़ी मु0 20,24,199/- रुपये की दी थी जबकि उक्त गाड़ी की उक्त तिथि को वास्तविक कीमत 20,04,201/- रुपये थी, जिसके सम्बन्ध में परिवादी ने सेल लेटर व पंजीयन प्रमाणपत्र की छायाप्रतियाँ दाखिल की हैं जिन पर क्रमशः 20,24,199/- रुपये (सेल-लेटर में) व 20,04,201/- रुपये (पंजीयन प्रमाणपत्र में) अंकित है । इस प्रकार स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी से 19,998/- रुपये अधिक लिये गये । इसके अतिरिक्त परिवादी ने यह भी उल्लेख किया है कि विपक्षी द्वारा परिवादी से टी0सी0एस0 का गलत तरीके से 20,042/- रुपये ले लिये गये जबकि उक्त से परिवादी का कोई लेना देना नहीं था ।
परिवादी का यह भी अभिकथन है कि विपक्षी द्वारा परिवादी से आर0टी0ओ0 में पंजीकरण के नाम पर 2,02,520/- रुपये ले लिए गये जबकि पंजीकरण की वास्तविक धनराशि 2,00,421/- रुपये थी । परिवादी द्वारा दाखिल सेल लेटर व पंजीयन प्रमाणपत्र में आर0टी0ओ0 पंजीकरण की धनराशि में क्रमशः 2,02,520/- रुपये (सेल-लेटर में) व 2,00,421/- रुपये (पंजीयन प्रमाणपत्र में) अंकित है । इस प्रकार स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी से आर0टी0ओ0 में पंजीकरण के नाम पर 2,099/- रुपये अधिक लिये गये । इस प्रकार विपक्षी द्वारा गलत तरीके से परिवादी से कुल मु0 42,139/- रुपये अत्यधिक ले लिए गये । परिवादी ने जरिये अधिवक्ता विपक्षी को लीगल नोटिस भी प्रेषित की जिसका कोई उत्तर विपक्षी द्वारा नहीं दिया गया और न ही अत्यधिक वसूल की गयी धनराशि मु0 42,139/- रुपये को वापस किया गया ।
परिवादी ने अपने अभिवचनों के संदर्भ में श्री तिरुपति ऑटो द्वारा जारी सेल लेटर की छायाप्रति, वाहन पंजीयन प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया एडवोकेट द्वारा विपक्षी को प्रेषित नोटिस दिनांकित 17.05.2023 की छायाप्रति व परिवादी सत्येन्द्र सिंह का वोटर आइ0डी0 पहचान पत्र की छायाप्रति साक्ष्य में दाखिल किया है ।
परिवादी ने इस सम्बन्ध में परिवादी सत्येन्द्र सिंह का साक्ष्य शपथपत्र मय पहचान पत्र दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त एक पूरक शपथपत्र भी परिवादी की ओर से पत्रावली पर दाखिल किया गया है । विपक्षी को कई अवसर को प्रदान किये जाने के बावजूद न तो उनकी ओर से कोई जवाबदेही दाखिल की गयी और न ही परिवादी के साक्ष्य शपथपत्र के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रतिशपथपत्र दाखिल नहीं किया गया तथा परिवादी द्वारा दाखिल दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया ।
अतः परिवादी की ओर से दाखिल साक्ष्य शपथपत्र के खण्डन में विपक्षी की ओर से कोई साक्ष्य प्रतिशपथपत्र प्रस्तुत न किये जाने एवं परिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के खण्डन में कोई अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण परिवादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य शपथपत्र व दस्तावेजी साक्ष्य अखंडित रह जाता है । अतएव परिवादी का परिवाद विपक्षी के विरुद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है ।
आदेश
परिवादी का परिवाद विपक्षी श्री तिरुपति ऑटो एन0एच0-2 सचेडी, निकट ओरिएंट रिसोट, कानपुर नगर के विरुद्ध एकपक्षीय आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी द्वारा क्रय किये गये वाहन/ स्कॉर्पियो रजिस्ट्रेशन संख्या UP77 AL 6228 में अत्यधिक वसूल की गयी धनराशि (सेल एमाउंट के मद में 19,998/- रुपये, वाहन पंजीकरण प्रमाण-पत्र के मद में 2,099/- रुपये व टी0सी0एस0 के मद में मु0 20,042/- रुपये) कुल धनराशि मु0 42,139/- रु0 (बयालीस हजार एक सौ उनतालीस रुपये) को एक माह के अन्दर परिवादी को प्राप्त कराये ।
इसके अतिरिक्त विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि वह परिवादी को हुयी मानसिक शारीरिक तथा आर्थिक क्षति एवं वाद व्यय के एवज में 5,000/- (पाँच हज़ार) रुपया भी आदेश के दिनांक से एक माह के अन्दर अदा करे । निर्धारित अवधि एक माह के अन्दर उक्त धनराशि अदा न किये जाने पर उस पर 7 प्रतिशत ब्याज देय होगा । ब्याज की गणना आदेश के दिनांक से वास्तविक भुगतान की तिथि तक सुनिश्चित की जायेगी ।
( सुश्री कुमकुम सिंह ) ( हरिश चन्द्र गौतम ) ( मुशीर अहमद अब्बासी )
म0 सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता आयोग जिला उपभोक्ता आयोग जिला उपभोक्ता आयोग
कानपुर देहात कानपुर देहात कानपुर देहात
प्रस्तुत निर्णय / आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले कक्ष में उद्घोषित किया गया ।
( सुश्री कुमकुम सिंह ) ( हरिश चन्द्र गौतम ) ( मुशीर अहमद अब्बासी )
म0 सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता आयोग जिला उपभोक्ता आयोग जिला उपभोक्ता आयोग
कानपुर देहात कानपुर देहात कानपुर देहात
दिनांक:-11.11.2024
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