Rajasthan

Kota

CC/195/2011

Mahaveer Chandel - Complainant(s)

Versus

Manager, Piggio whills, Pvt. Ltd. - Opp.Party(s)

Mahesh gautam

28 Jul 2015

ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
परिवाद संख्या:-195/2011
महावीर चंदेल  पुत्र बनवारी लाल उम्र 38 साल जाति खटीक निवासी नेहरू नगर, रंगपुर रोड, भदाना, कोटा, राजस्थान।          -परिवादी

                    बनाम
01.    पिज्जो व्हीकल्स प्राईवेट लिमिटेड, मोर्डन व्हील, जी-57,     इण्डस्ट्रीयल एरिया, सामने मेटल्स, कोटा, जरिये प्रबंधक।
02.    पिज्जो व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड, 102, पोईनिक्स बून्द गार्डन     रोड, पुणे 411001                                  -विपक्षीगण
समक्ष:-
भगवान दास     ः    अध्यक्ष    
महावीर तंवर     ः    सदस्य
हेमलता भार्गव    ः    सदस्य
    परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थित:-

01.     परिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। 
02.    श्री एस0के0 माथुर, अधिवक्ता, विपक्षीगण की ओर से। 

            निर्णय             दिनांक 28.07.2015
         

    परिवादी ने विपक्षीगण के विरूद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत लिखित परिवाद प्रस्तुत कर यह सेवा दोष बताया है कि विपक्षी सं. 2 द्वारा निर्मित वाहन आपे ट्रक यूरो ाा आर जे 20 जी ए 2918 अपने रोजगार हेतु विपक्षी सं. 1 से खरीदा, उसके पश्चात् से ही उसमें विभिन्न समस्याऐ आने लगी, विपक्षी निर्माता कंपनी के मेकेनिक ने उसमें निर्माण दोष होना बताया। वाहन बदलने में असमर्थता प्रकट की। विपक्षीगण को अधिवक्ता के जरिये विधिक नोटिस भेजा उसके बावजूद भी उसका कोई समाधान नहीं किया, वाहन नहीं बदला, जिसके कारण परिवादी को आर्थिक नुकसान के साथ-साथ मानसिक संताप हुआ। 

    विपक्षीगण के जवाब का सार है कि वाहन खरीदना,खराब होना, एवं खराबी के बारे में कोई विवरण परिवाद में नहीं है। निर्माण दोष के बारे में भी कोई विवरण नहीं है। तकनीकी विशेषज्ञ की कोई रिपोर्ट नहीं है। परिवादी ने विपक्षीगण को दिनांक 16.04.09 को नोटिस भेजा उसके 2 वर्ष से अधिक समय पश्चात परिवाद प्रस्तुत किया है जो अवधि बाधित है। मेकेनिक ने परिवादी के वाहन का निरीक्षण किया उसने लगभग 19,000/- रूपये के खर्चा होना, परिवादी को सूचित किया गया, लेकिन परिवादी ने रकम जमा नहीं कराई और ना ही सम्पर्क किया। परिवाद परेशान करने के लिये झूंठा पेश किया है।   
    
    परिवादी ने साक्ष्य में अपने शपथ-पत्र के अलावा विपक्षीगण को प्रस्तुत रजिस्टर्ड नोटिस, पोस्टल रसीद, ए/डी आदि दस्तावेजात प्रस्तुत किये है। 

    विपक्षीगण ने साक्ष्य में जगतार सिंह जसपाल के शपथ-पत्र के अलावा परिवादी को प्रेषित पत्र दिनांकित 13.09.11 व कोरियर की रसीद प्रस्तुत की।  

    विपक्षीगण की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। 

    विचारणीय प्रश्न है कि क्या विपक्षी सं. 2 निर्माता कंपनी द्वारा निर्माण दोष वाला वाहन ट्रक आर जे 20 जी ए 2918 परिवादी को जरिये विपक्षी सं. 1 बेचा गया, जिसके दोष को दूर नहीं किया गया ?
    उल्लेखनीय है कि परिवादी ने परिवाद में वाहन खरीदने का कोई बिल पेश नहीं किया है। वाहन में खराबी होने का कोई विवरण अंकित नहीं किया है तथा वाहन में निर्माण दोष या अन्य कोई दोष होने  के प्रमाण हेतु किसी मेकेनिक या विशेषज्ञ की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है जो कि महत्वपूर्ण एवं आवश्यक थी। ऐसी स्थिति में हम पाते है कि  परिवादी यह सिद्ध करने में विफल रहा है  कि विपक्षी निर्माता द्वारा निर्मित वाहन में कोई निर्माण दोष या अन्य किसी प्रकार की कोई खराबी या दोष हो । परिवादी यह भी सिद्ध करने में विफल रहा है  कि विपक्षीगण ने परिवादी के वाहन में बताये गये किसी दोष के निवारण की सेवा में कोई कमी की हो, इन परिस्थतियों में परिवादी का परिवाद खारिज होने योग्य है। 
                   आदेश 
    अतः परिवादी महावीर चंदेल का परिवाद, विपक्षीगण के विरूद्ध खारिज किया जाता है। परिवाद खर्च पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे।       


(महावीर तंवर)                 (हेमलता भार्गव)                (भगवान दास)  
  सदस्य                        सदस्य                       अध्यक्ष
 

     निर्णय आज दिनंाक 28.07.2015 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया। 
                                     
  सदस्य                  सदस्या                    अध्यक्ष
           

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