
View 521 Cases Against Bhartiya State Bank
Mohani bai filed a consumer case on 26 Jun 2015 against Manager, Bhartiya State Bank Krishi Vikas in the Kota Consumer Court. The case no is CC/247/2006 and the judgment uploaded on 16 Jul 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष, मंच, झालावाड केम्प कोटा ( राजस्थान )
पीठासीनः-
01. नंदलाल शर्मा ः अध्यक्ष
02. महावीर तंवर ः सदस्य
परिवाद संख्या:-247/06
श्रीमती मोहनी बाई पत्नी स्वं. राधा बल्लभ आयु 50 वर्ष जाति माली निवासी हनुवतखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा। परिवादिया
बनाम
01. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा, स्टेशन रोड, कोटा राज0।
02. एस0बी0आई0 लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लि0, क्लेम डिर्पाटमेन्ट ग्रंाउन्ड फ्लोर, टरनर मोरिसन बिल्डिंग, जी0एम0 किवद्वा मार्ग, फोर्ट, मुम्बई-400023 अप्रार्थीगण
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थिति:-
01. श्री एस सी गौतम, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
02. अप्रार्थी सं. 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।
03. अप्रार्थी सं. 2 की तलवी अंद
निर्णय दिनांक 26.06.2015
परिवादिया का यह परिवाद जिला मंच कोटा से स्थानान्तरण होकर वास्ते निस्तारण जिला मंच, झालावाड, केम्प कोटा को प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया कि परिवादिय केपति राधा बल्लभ का अप्रार्थी सं.1 के यहाॅ क्रेडिट कार्ड बना हुआ है जो दिनांक 22.01.04 को जारी किया गया। अप्रार्थीगण ने बीमाधारी की बीमा की कटौती समय-समय पर की गई, जिसका विवरण पास बुक में है। दिनांक 08.06.04 को 200/- रूपये की कटौती, दिनांक 29.04.05 को 265/- रूपये की कटौती की गई, परन्तु अप्रार्थी सं. 2 ने पालिसी जारी नहीं की। परिवादिया के पति का स्वर्गवास दिनांक 09.08.05 को हो गया। परिवादिया को बीमा पालिसी के तहत मिलने वाला बीमा क्लेम अप्रार्थीगण ने परिवादिया के बार-बार तकाजा करने के बाद भी भुगतान नहीं किया, जबकि बेकर्स प्रमाण-पत्र दिनांक 20.02.06 के अनुसार परिवादिया को उसके पति की मृत्यु उपरान्त बीमा क्लेम 50,000/- रूपये राशि अदा नही की गई। अप्रार्थीगण ने परिवादिया को बीमा क्लेम की राशि का भुगतान न कर, उसकी सेवा में कमी की है, इसलिये परिवादिया को बीमा क्लेम की राशि 50,000/- रूपये, मानसिक क्षति, परिवाद खर्च दिलवाया जावे।
अप्रार्थीसं. 1 की दिनांक 02.04.09 को जवाब बंद कर दिया गया ।
अप्रार्थी सं. 2 की दिनांक 13.05.15 को तल्वी बंद की गई।
उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर बिन्दुवार हमारा निर्णय निम्न प्रकार हैः-
01. आया परिवादिया अप्रार्थीगण की उपभोक्ता है ?
परिवादिया के परिवाद, शपथ-पत्र, परिवादिया, अप्रार्थीगण की उपभोक्ता है।
02. आया अप्रार्थीगण ने सेवा दोष किया है ?
बहस परिवादिया की सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो स्पष्ट हुआ कि परिवादिया ने बैंक का बैकर्स प्रमाण-पत्र दिनांकित 20.02.06 को मृतक परिवादी की पालिसी दिनांक 08.06.04 से चालू होना स्वीकार की है तथा मृतक बीमाधारी की मृत्यु दिनांक 15.09.05 को मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रमाणित हैं।
परन्तु परिवादिया द्वारा बार-बार निवेदन करने और दिनांक 14.09.05 को मृत्यु के पश्चात बीमाधारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं की गई। बैंकर्स प्रमाण-पत्र में जन्म तारीख का काल भी खाली है । परिवादिया का मुख्य तर्क यह है कि अप्रार्थीगण ने उनके पक्ष में पालिसी जारी नहीं की और पालिसी होने के दौरान मृतक बीमाधारी का देहान्त हो गया लेकिन नियमानुसार उन्हे क्लेम अदा नहीं किया है। परिवादिया के इन दोनो ही तर्को का अप्रार्थीगण ने खंडन नहीं किया है, इसलिये इन दोनो तर्को पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। परन्तु इतना अवश्य है कि परिवादिया ने विधिवत रूप से क्लेम भरकर पेश किया और और अप्रार्थीगण ने उसे अस्वीकार किया हो, ऐसे तथ्य पत्रावली में उपलबध नहीं है । परिणमतः पालिसी जारी नहीं करना पूर्णतयाः प्रमाणित है, यही अप्रार्थीगण का सेवा दोष प्रमाणित है।
03. अनुतोष ?
परिवाद का परिवाद अप्रार्थीगण के खिलाफ संयुक्ततः अथवा पृथकतः आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।
आदेश
परिवादिया मोहनी बाई का परिवाद अप्रार्थीगण के खिलाफ संयुक्ततः अथवा पृथकतः आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि:-
01. अप्रार्थीगण परिवादिया के पक्ष में पालिसी जारी करे। तत्पश्चात पालिसी प्राप्त कर परिवादिया विधिवत रूप से बीमा क्लेम अप्रार्थीगण के यहाॅ पेश करे तथा अप्रार्थीगण उदारता पूर्वक विचार कर क्लेम राशि अदा करे।
02. अप्रार्थी सं. 1 परिवादिया को 2.000/- रूपये, अक्षरे दो हजार रूपये मानसिक क्षति के रूप में तथा 2,000/- रूपये, अक्षरे दो हजार रूपये परिवाद खर्च के अदा करे।
03. अप्रार्थी सं. 1 आदेश की पालना निर्णय की दिनांक से दो माह के अंदर करे।
(महावीर तंवर) (नंदलाल शर्मा)
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा मंच, झालावाड, केम्प कोटा।
निर्णय आज दिनांक 26.06.2015 को खुले मंच में लिखाया जाकर सुनाया गया।
सदस्य अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,झालावाड केम्प कोटा मंच, झालावाड, केम्प कोटा।
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