मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ
(जिला उपभोक्ता फोरम/आयोग, (द्वितीय) लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या 776 सन 1995 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.10.97 के विरूद्ध)
अपील संख्या 2443 सन 97
अन्सल हाउसिंग एण्ड फाइनेंस लि0 नई दिल्ली ।
.......अपीलार्थी/प्रत्यर्थी
-बनाम-
ममता गुप्ता पत्नी स्व0 राकेश गुप्ता निवासी के-89-डी (पुराना नम्बर 1243-स) आशियाना कानपुर रोड, एक्सटेंशन स्कीम, लखनऊ ।
. .........प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष ।
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - श्री अनिल श्रीवास्तव ।
प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - कोई नहीं ।
दिनांक:- 08.12.2021
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उद्घोषित
निर्णय
पुकारा गया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। सुना गया।
दौरान बहस अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री अनिल श्रीवास्तव द्वारा कथन किया गया कि विद्धान जिला आयोग, (द्वितीय) लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या 776 सन 1995 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.10.97 में अपीलार्थी के विरूद्ध जो 18 प्रतिशत ब्याज लगाया गया है वह अत्यधिक है।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त प्रस्तुत अपील जो इस न्यायालय के सम्मुख विगत 24 वर्षों से लम्बित है, को अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है तथा जिला आयोग, (द्वितीय) लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या 776 सन 1995 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.10.97 का समर्थन करते हुए विद्धान जिला आयोग, (द्वितीय) लखनऊ द्वारा, अन्सल हाउसिंग एण्ड फाइनेंस लि0 पर लगाए 18 प्रतिशत ब्याज को अत्यधिक है पाते हुए उसे संशोधित करते हुए उसे 18 प्रतिशत के स्थान पर 08 (आठ) प्रतिशत किया जाता है। जिला आयोग के निर्णय का शेष भाग/आदेश यथावत रहेगा।
अपीलार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्त आदेश का अनुपालन 30 दिन की अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।
अपील में उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
सुबोल श्रीवास्तव
(पी0ए0(कोर्ट नं0-1)