राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1215/2019
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या 364/2015 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2019 के विरूद्ध)
राम अनुज मिश्रा पुत्र स्व0 राम आसरे मिश्रा 2/611, विराम खंड, गोमतीनगर, जनपद- लखनऊ 226010
........................अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1. मेसर्स इनफिनिटी रिटेल लिमिटेड (snapdeal.com) K- स्क्वायर इंटीग्रेटेड पार्क अपोसिट OYE, पंजाब होटल, विलेज कुरुन्द, सिटी थाणे, स्टेट महाराष्ट्र, 421302
2. मैनेजिंग डाईरेक्टर, मेसर्स सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड 2nd, 3rd, 4th फ्लोर, टावर C, विपुल टेक स्क्वायर, गोल्फ कोर्स रोड गुडगॉंव, सेक्टर 43, गुडगॉंव, हरियाणा, 122002
3. इंचार्ज सैमसंग मोबाइल फोन्स सर्विसेस सेंटर, विवेक खण्ड-2, गोमतीनगर, जनपद-लखनऊ 226010
...................प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : स्वयं।
प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी संख्या-2 व 3 की ओर से उपस्थित : श्री मुजीब एफेण्डी,
विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक: 06.12.2021
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख अपीलार्थी श्री राम अनुज मिश्रा द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम, लखनऊ द्वारा परिवाद संख्या-364/2015 श्री राम अनुज मिश्रा बनाम मेसर्स इनफिनिटी रिटेल लि0 आदि में पारित निर्णय दिनांक 20.09.2019 के विरूद्ध योजित की गयी।
जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा उपरोक्त निर्णय में निम्न आदेश अपीलार्थी/परिवादी के पक्ष में पारित किया गया:-
-2-
''परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या-02 एवं 03 को निर्देश दिया जाता है कि वे परिवादी द्वारा टैब 30 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करने पर बिना खर्च लिये बनाकर 10 दिनों में देंगें। यदि टैब बनाना संभव नहीं होगा तब परिवादी को विपक्षीगण टैब की कीमत मुबलिग-14,499/-(चौदह हजार चार निन्यानबे रूपया मात्र) 45 दिनों के अन्दर अदा करेंगे। वैसी दशा में परिवादी को हुए मानसिक, शारीरिक क्षति के लिये भी मुबलिग-5,000/-(पॉंच हजार रूपया मात्र) तथा वाद व्यय के लिये भी मुबलिग-5,000/-(पॉंच हजार रूपया मात्र) अदा करेंगें। यदि उपरोक्त आदेश का निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है तो उपरोक्त सम्पूर्ण राशि पर 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भुगतेय होगा। जो वाद दायर करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक देय होगा।''
उक्त आदेश के परिशीलन से यह सुस्पष्ट है कि जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया गया तथा विपक्षी संख्या-2 व 3 अर्थात् मैनेजिंग डायरेक्टर, मै0 सैमसंग इण्डिया इलैक्ट्रानिक्स प्रा0लि0 व इन्चार्ज, सैमसंग मोबाइल फोन्स सर्विस सेंटर को स्पष्ट्या आदेशित किया गया कि वे परिवादी द्वारा क्रय किये गये टैब को 30 दिवस की अवधि में यदि परिवादी द्वारा उपरोक्त विपक्षीगण के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है तो बिना किसी खर्चे/चार्ज के समस्त त्रुटियों का निवारण 10 दिवस में सुनिश्चित किया जावे तथा यह भी कि यदि उपरोक्त त्रुटियों का निवारण करना सम्भव न हो तब उस दशा में विपक्षीगण उपरोक्त टैब की कीमत परिवादी को 45 दिन की अवधि में वापस करें। साथ ही परिवादी को मानसिक, शारीरिक क्षति हेतु कुल 5,000/-रू0 एवं वाद व्यय हेतु कुल 5,000/-रू0 अदा करें।
-3-
अपीलार्थी/परिवादी श्री राम अनुज मिश्रा द्वारा उपरोक्त आदेश दिनांक 20.09.2019 का अनुपालन सुनिश्चित न करते हुए प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख 02 वर्ष पूर्व दाखिल की गयी, जिसमें उनके द्वारा इस न्यायालय से निम्न अनुतोष प्रदान किये जाने की प्रार्थना की:-
''अत: माननीय राज्य आयोग से निवेदन है कि परिवाद संख्या 364/2015 में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, प्रथम, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.09.2019 को हर्जे खर्चे सहित परिवर्तित किया जाय व माननीय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, प्रथम, लखनऊ के निर्णय को परिवर्तित कर टैब की कीमत रू0 14,999/- मय 18% ब्याज एवं अन्य अनुतोश भी दिलाये जाने का आदेश देने की क्रपा करें। अन्य कोई आदेश जो माननीय राज्य आयोग उचित समझे अपीलार्थी के हित में पारित किया जाय।''
मेरे द्वारा अपीलार्थी, जो स्वयं उपस्थित हैं एवं प्रत्यर्थी संख्या-2 व 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मुजीब एफेण्डी को सुना गया। उपरोक्त निर्णय एवं आदेश दिनांक 20.09.2019 का समुचित परिशीलन किया गया तथा यह पाया गया कि उपरोक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अपीलार्थी/परिवादी से अपेक्षित था, जो उनके द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया, अतएव उन्हें आदेशित किया जाता है कि वे उपरोक्त निर्णय का अनुपालन 02 सप्ताह में सुनिश्चित करें। प्रत्यर्थी/विपक्षी संख्या-2 व 3 जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित आदेश का अनुपालन शतप्रतिशत रूप से सुनिश्चित कर अपीलार्थी/परिवादी द्वारा इंगित त्रुटियों का निवारण तदोपरान्त 02 सप्ताह में सुनिश्चित करें।
-4-
प्रस्तुत अपील उपरोक्त आदेश के अनुसार निस्तारित की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1