(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1636/2015
अनवर सिंह पुत्र श्री पोप सिंह, निवासी नगला ख्याली, मौजा रहन खुर्द, तहसील एत्पादपुर, जिला आगरा।
अपीलार्थी/परिवादी
बनाम्
1. प्रबन्ध निदेशक, एस्कार्ट लिमिटेड एग्री मशीनरी मार्केटिंग विभाग, 1814 मथुरा रोड, फरीदाबाद 121007 ।
2. क्षेत्रीय कार्यालय प्रबन्धक, एस्कोर्ट, पहली मंजिल, 6, अवागढ़ हाऊस एम.जी. रोड, अन्जना सिनेमा के सामने, आगरा।
3. मै0 प्रबन्धक शक्ति मोटर्स-1, लायर्स कालोनी, बाईपास रोड, आगरा 282005 ।
प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री एस.के. शुक्ला, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री सुशील कुमार शर्मा, विद्वान
अधिवक्ता।
दिनांक: 19.01.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-243/2006, अनवर सिंह बनाम प्रबन्ध निदेशक एक्सकार्ट लिमिटेड एग्री मशीनरी मार्केटिंग विभाग व दो अन्य में विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, प्रथम आगरा द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.05.2015 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि ट्रैक्टर की मरम्मत से संबंधित किसी प्रकार की सेवा में कमी का तथ्य परिवादी द्वारा साबित नहीं किया गया है।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. शुक्ला तथा प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
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3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि ट्रैक्टर घर पर खड़ा हुआ है, उसकी मरम्मत का आदेश पारित किया जाना चाहिए था, परन्तु चूंकि यह निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.05.2015 को पारित हुआ है, तब से अब तक 07 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी है। इस अवधि के दौरान ट्रैक्टर बगैर मरम्मत के घर पर खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए केवल इस तर्क के आधार पर ट्रैक्टर की मरम्मत का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने निर्णय एवं आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष दिया है कि परिवादी द्वारा प्रथम ट्रैक्टर दिनांक 28.09.2004 को क्रय किया गया, इस ट्रैक्टर में खराबी थी, जिसे बदलकर विपक्षी द्वारा दूसरा ट्रैक्टर प्रदान किया गया और इसके पश्चात 11 माह तक इस ट्रैक्टर की गुणवत्ता के संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई और कभी भी ट्रैक्टर को सर्विस के लिए विपक्षी संख्या-3 यानी प्रबंधक शक्ति मोटर्स, आगरा के यहां नहीं ले जाया गया। इस निष्कर्ष के विपरीत अन्य कोई निष्कर्ष देने के लिए कोई साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। अत: अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
4. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2