राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील संख्या-1316/2019
(जिला उपभोक्ता आयोग, मथुरा द्वारा परिवाद संख्या 71/2014 में पारित आदेश दिनांक 27.04.2019 के विरूद्ध)
ब्रजेश पाल उर्फ विजय कुमार पुत्र श्री कुमार पाल
........................अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया व एक अन्य
...................प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
एवं
अपील संख्या-1317/2019
(जिला उपभोक्ता आयोग, मथुरा द्वारा परिवाद संख्या 73/2014 में पारित आदेश दिनांक 27.04.2019 के विरूद्ध)
ब्रजेश पाल उर्फ विजय कुमार पुत्र श्री कुमार पाल
........................अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया व एक अन्य
...................प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
एवं
अपील संख्या-1318/2019
(जिला उपभोक्ता आयोग, मथुरा द्वारा परिवाद संख्या 74/2014 में पारित आदेश दिनांक 27.04.2019 के विरूद्ध)
ब्रजेश पाल उर्फ विजय कुमार पुत्र श्री कुमार पाल
........................अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया व एक अन्य
...................प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
एवं
अपील संख्या-1319/2019
(जिला उपभोक्ता आयोग, मथुरा द्वारा परिवाद संख्या 75/2014 में पारित आदेश दिनांक 27.04.2019 के विरूद्ध)
ब्रजेश पाल उर्फ विजय कुमार पुत्र श्री कुमार पाल
........................अपीलार्थी/परिवादी
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बनाम
लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन आफ इण्डिया व एक अन्य
...................प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री विपिन कुमार मिश्रा,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री अरविन्द तिलहरी,
विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक: 17.08.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. उपरोक्त सभी अपीलें जिला उपभोक्ता आयोग, मथुरा द्वारा परिवाद संख्या-71/2014, परिवाद संख्या-73/2014, परिवाद संख्या-74/2014 तथा परिवाद संख्या-75/2014 (ब्रजेश पाल उर्फ विजय कुमार बनाम प्रबन्धक महोदय, भारतीय जीवन बीमा निगम व एक अन्य) में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 27.04.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं।
2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
3. सुनवाई के दौरान यह जाहिर हुआ है कि सभी अपीलों में बीमा की राशि पर केवल ब्याज के संबंध में विवाद है। अत: सभी अपीलों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
4. जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा पालिसी पर बोनस सहित भुगतान करने का आदेश पारित किया है। चूँकि विकलांगता होने पर बीमा पालिसी के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का आदेश दिया गया है, इस आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है, परन्तु आदेश पारित करते समय ब्याज अदा करने का आदेश नहीं दिया गया, जबकि परिवाद वर्ष 2014 में प्रस्तुत किया गया था, इसलिए परिवाद प्रस्तुत करने
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की तिथि से बीमित राशि पर 06 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज अदा करने का आदेश भी दिया जाना चाहिए था। अत: सभी अपील इस प्रकार स्वीकार होने योग्य है कि बीमा राशि पर 06 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज भी अदा किया जाये।
आदेश
5. अपील संख्या-1316/2019, अपील संख्या-1317/2019, अपील संख्या-1318/2019 तथा अपील संख्या-1319/2019 स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि परिवादी को देय बीमित राशि पर परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से भुगतान की तिथि तक 06 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज भी देय होगा।
इस निर्णय की मूल प्रति अपील संख्या-1316/2019 में एवं छायाप्रति अन्य अपीलों में रखी जाये।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1