राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-156/2011
(जिला उपभोक्ता फोरम, अलीगढ़ द्वारा परिवाद संख्या-112/2008 में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.02.2010 के विरूद्ध)
डायरेक्टर, शिवदान सिंह इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी एण्ड मैनेजमेंट, मथुरा रोड, अलीगढ। अपीलार्थी@विपक्षी
बनाम्
कुबेर मुखर्जी पुत्र श्री वी0एन0 मुखर्जी, निवासी 3/13, लेखराज नगर, जैन मंदिर लेन, जिला अलीगढ़, यू0पी0।
प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
1. माननीय श्री संजय कुमार, पीठासीन सदस्य।
2. माननीय श्री महेश चन्द, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 15.02.2018
माननीय श्री संजय कुमार, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रत्यर्थी की ओर से भी कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता दिनांक 26.08.2016, 21.02.2017, 05.06.2017 तथा दिनांक 23.08.2017 की तिथियों में निरन्तर अनुपस्थित रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा स्पष्ट निर्देश के बावजूद भी प्रत्यर्थी पर नोटिस की तामील हेतु पैरवी भी नहीं की जा रही है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को इस अपील की सुनवाई में कोई रूची नहीं है। अत: प्रस्तुत अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में निरस्त किये जाने योग्य है।
आदेश
अपील, अपीलार्थी की अनुपस्थिति व पैरवी के अभाव में निरस्त की जाती है।
इस निर्णय/आदेश की सत्यप्रतिलिपि उभयपक्ष को नियमानुसार उपलब्ध करा दी जाये।
(संजय कुमार) (महेश चन्द)
पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-4