(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-84/2005
बैंक आफ बड़ौदा व अन्य बनाम मै0 किप्स सेल्स प्रा0लि0
दिनांक : 21.09.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-138/2002, मै0 किप्स सेल्स प्रा0लि0 बनाम बैंक आफ बड़ौदा व अन्य में विद्वान जिला आयोग, (द्वितीय) बरेली द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.12.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है। अत: स्वयं पीठ द्वारा निर्णय/आदेश का अवलोकन किया गया।
परिवाद के तथ्यों के अनुसार परिवादी द्वारा प्रस्तुत किया गया चेक बैंक द्वारा आदर नहीं किया गया, जबकि उसके खाते में 25 एवं 26 अक्टूबर 2001 को 10,00,000/-रू0 जमा किये गये थे, ताकि चेक का आदर हो सके, परंतु चेक दिनांक 24.10.2001 को ही अनादृत कर दिया गया, इसलिए केवल 10,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया गया है। तदनुसार अपील खारिज किये जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3