जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, जयपुर प्रथम, जयपुर
समक्ष: श्री राकेश कुमार माथुर - अध्यक्ष
श्रीमती सीमा शर्मा - सदस्य
श्री ओमप्रकाश राजौरिया - सदस्य
परिवाद सॅंख्या: 266/2014
श्रेय गहराना पुत्र श्री सुधीर बाबू कुलश्रेष्ठ, आयु 39 वर्ष, निवसी 5 झ 69 जवाहर नगर, जयपुर, राजस्थान Û
परिवादी
ं बनाम
1. कार्बन मोबाईल, जैना मार्केटिंग एण्ड एसोसियेटस, डी-70, ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज 1 नई दिल्ली 110020 जरिए मुख्य प्रबंधक
2. आदित्य इन्फोटेक, सर्विस सेंटर, कार्बन मोबाईल, जी 6, सिटी प्लाजा, स्पेस सिनेमा, बनीपार्क, जयपुर जरिए प्रबंधक
3. बालाजी कम्यूनिकेशन 46/220, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर, जरिए प्रोपराईटर
विपक्षी
अधिवक्तागण :-
श्री राम मनोहर शर्मा - परिवादी
परिवाद प्रस्तुत करने की दिनांक: 04.02.14
आदेश दिनांक:01.12.2014
परिवाद में अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी ने विपक्षी सॅंख्या 3 से दिनांक 01.01.2013 को 9700/- रूपए में एक मोबाईल कार्बन कम्पनी का खरीद किया था जिस पर एक वर्ष की वांरटी दी गई थी । परिवादी का कथन है कि दिनांक 20.10.2013 को अचानक मोबाईल बंद हो गया तथा आॅन नहीं हुआ। विपक्षी के जयपुर सर्विस सेंटर पर मोबाईल दिखाने पर उन्होंने बताया कि इसकी रिपेयर जयपुर में सम्भव नहीं है इसको नई दिल्ली भेजना पड़ेगा और ठीक होने में 15 दिवस का समय लगने बाबत कहा गया जिस पर परिवादी ने मोबाईल ठीक करने हेतु जरिए जाॅब शीट नंबर के जे ए एस पी आर जे 1121013 के 6535 दिया । पन्द्रह दिन बाद सम्पर्क करने पर मोबाईल ठीक होकर आना नहीं कहा गया । परिवादी ने मोबाईल नंबर 9351371549, 9636694000, 9829044184 पर सम्पर्क किया परन्तु परिवादी का मोबाईल ठीक करके नहीं दिया गया । दिनांक 02.01.2014 को सम्पर्क करने पर कर्मचारी हर्षित ने कहा कि दिल्ली से डिलीवरी आने में तीन-चार दिन का समय लगेगा परन्तु एक सप्ताह बाद सम्पर्क करने पर सर्विस सेंटर के कर्मचारी गौरव ने बताया कि परिवादी का मोबाईल ठीक नहीं हुआ है और पुन: एक हफ्ते का आश्वासन दिया । दिनांक 28.01.2014 को रजिस्टर्ड नोटिस विपक्षीगण को भेजा गया परन्तु फिर भी ना तो परिवादी का मोबाईल ठीक किया ना ही बदल कर दिया और इस प्रकार विपक्षीगण ने सेवादोष कारित किया है । परिवादी ने मोबाईल पूर्णतया ठीक करवा कर या समान माॅडल का नया मोबाईल या मोबाईल की कीमत 9700/- रूपए ब्याज सहित , इसके अलावा मानसिक संताप व व्यापार में हुई हानि की क्षतिपूर्ति व हर्जाने के 50,000/- रूपए, नोटिस खर्चा 2100/- रूपए, परिवाद व्यय व वकील मेहनताने के 11000/- रूपए दिलवाए जाने का निवेदन किया है ।
विपक्षीगण की ओर से परिवाद का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है ।
मंच द्वारा परिवादी की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्को एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया ।
परिवादी की ओर से परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ-पत्र , मोबाईल खरीद का बिल 01.01.2013, जाॅबशीट दिनांक 23.10.2013, अधिवक्ता नोटिस 28.01.2014 की आॅफिस काॅपी प्रस्तुत की है ।
परिवाद के कथन व प्रस्तुत साक्ष्य का विपक्षीगण की ओर से कोई खण्डन नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में इन पर अविश्वास किए जाने का कोई आधार मंच के समक्ष नहीं है ।
परिवादी प्रस्तुत साक्ष्य यह प्रमाणित कर सका है कि उसने जो मोबाईल दिनांक 01.01.2013 को क्रय किया था वह वांरटी अवधि में खराब हो गया जिसे जाबॅशीट दिनांक 23.10.2013 के जरिए ठीक करने हेतु दिया गया परन्तु वह ठीक करके वापिस परिवादी को नहीं लौटाया गया ना ही कोई दूसरा नया मोबाईल दिया गया और ना ही उसकी कीमत अदा की गई । इस प्रकार विपक्षीगण ने सेवादोष कारित किया है जिससे परिवादी
अत: इस समस्त विवेचन के आधार पर परिवादी का यह परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि विपक्षीगण संयुक्त व पृथक-पृथक रूप से उत्तरदायी होते हुए आज से एक माह की अवधि मंे परिवादी के प्रश्नगत मोबाईल हैण्डसेट को उसकी सन्तुष्टि रिकाॅर्ड करते हुए ठीक करके देंगंे और यदि यह सम्भव नहीं हो तो उसी प्रकार का नया हैण्डसेट देंगंे या उसकी कीमत 9700/- रूपए अक्षरे नो हजार सात सौ रूपए 01.01.2013 से अदायगी तक 12 प्रतिशत वार्षिक की ब्याज दर सहित अदा करेंगे। इसके अलावा परिवादी को कारित मानसिक संताप व आर्थिक हानि की क्षतिपूर्ति के लिए उसे 5,000/- रूपए अक्षरे पांच हजार रूपए एवं परिवाद व्यय 1500/- रूपए अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपए अदा करेेेंगे। आदेश की पालना आज से एक माह की अवधि में कर दी जावे अन्यथा परिवादी उक्त क्षतिपूर्ति एवं परिवाद व्यय की राशि पर भी आदेश दिनांक से अदायगी तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकारी होगा । परिवादी का अन्य अनुतोष अस्वीकार किया जाता है।
निर्णय आज दिनांक 01.12.2014 को लिखाकर सुनाया गया।
( ओ.पी.राजौरिया ) (श्रीमती सीमा शर्मा) (राकेश कुमार माथुर)
सदस्य सदस्य अध्यक्ष