राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-837/2019
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता फोरम, कानपुर नगर द्वारा परिवाद संख्या 76/2012 में पारित आदेश दिनांक 17.06.2019 के विरूद्ध)
RAM PRAKASH GUPTA
S/o Shri Gauri Shankar Gupta,
R/o House No.118 L, Keshavpuram,
Avas Vikas No.1, Kanpur Nagar.
...................अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1. KANPUR VIDHUT AAPURTI COMPANY LTD.
KESCO Bhawan, Civil Lines, Kanpur Nagar
Through its Managing Director.
2. ADHISHASHI ABHIYANTA,
VIDHUT VITRAN KHAND
Kalyanpur Upkhand, Keshavpuram,
Kanpur Nagar.
................प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री आलोक सिन्हा,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 09.10.2019
मा0 न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-76/2012 रामप्रकाश गुप्ता बनाम कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लि0 व अन्य में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, कानपुर नगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.06.2019 के
-2-
विरूद्ध यह अपील उपरोक्त परिवाद के परिवादी रामप्रकाश गुप्ता की ओर से धारा-15 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
आक्षेपित आदेश के द्वारा जिला फोरम ने उपरोक्त परिवाद उभय पक्ष की अनुपस्थिति के कारण खारिज किया है।
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक सिन्हा उपस्थित आये हैं। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
मैंने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना है और आक्षेपित आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन किया है।
अपीलार्थी/परिवादी ने दिनांक 17.06.2019 को जिला फोरम के समक्ष उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण दर्शित किया है। अत: मैं इस मत का हूँ कि अपील स्वीकार करते हुए जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाए और यह प्रकरण जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाए कि जिला फोरम उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे और तदोपरान्त विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही करे।
आदेश
वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है। जिला फोरम द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 17.06.2019 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला फोरम को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि जिला फोरम उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे और प्रत्यर्थी/विपक्षीगण को नोटिस जारी कर विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही करे।
अपीलार्थी दिनांक 25.11.2019 को जिला फोरम के समक्ष उपस्थित होंगे।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1