(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-2221/2011
Dr. Ashok Kumar Vs. Kanpur Development Authority
दिनांक : 25.10.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-149/2009, डा0 अशोक कुमार बनाम उप सचिव में विद्वान जिला आयोग, कानपुर नगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 10.08.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री आलोक सिन्हा एवं प्रत्यर्थी की ओर से विद्धान अधिवक्ता श्री पियूष मणि त्रिपाठी को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज किया है कि प्राधिकरण के स्तर से सेवा मे कोई कमी साबित नहीं है। परिवादी द्वारा जिस अनुतोष की मांग की गयी है, वह निम्निलिखित प्रकार है:-
विपक्षी को आदेशित किया जाए कि ओ0टी0एस0 2002 सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय नीति के अंतर्गत विवादित दुकान की शेष रकम प्रार्थी से विपक्षी जमा कराकर दुकान का पंजीकरण फ्री होल्ड करे।
ओ0टी0एस0 योजना राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रदत्त योजना है। इसका लाभ एक निश्चित समय के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है। समयावधि के व्यतीत हो जाने के पश्चात किसी उपभोक्ता मंच या न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वर्ष 2002 में संचालित इस योजना का आज वर्ष 2024 में प्रदान करने के लिए प्राधिकरण को आदेशित करे। यह अनुतोष जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा या इस आयोग द्वारा संधारणीय नहीं है, इसलिए जिला उपभोक्ता आयोग ने विधिसम्मत निर्णय पारित किया है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। यद्यपि परिवादी को यह अधिकार रहेगा कि वह सक्षम न्यायालय के समक्ष अनुतोष की मांग कर सकता है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2