Uttar Pradesh

Chanduali

CC/57/2014

Devendra Pandey - Complainant(s)

Versus

Jay Ma Vaishno Electronices And Inverter House Kali Road - Opp.Party(s)

C.M Tripathi

27 Apr 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. CC/57/2014
 
1. Devendra Pandey
Vill-Vijaynarayanpur PO-Modi Dist-Chandauli
Chandauli
UP
...........Complainant(s)
Versus
1. Jay Ma Vaishno Electronices And Inverter House Kali Road
Nagar Panchayat, Katra Dist- Chandauli
Chandauli
UP
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. jagdishwar Singh PRESIDENT
 HON'BLE MR. Markandey singh MEMBER
 HON'BLE MRS. Munni Devi Maurya MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, चन्दौली।
परिवाद संख्या 57                                सन् 2014ई0
देवेन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व0 विजय पाण्डेय निवासी विजयनरायनपुर पो0 मैढी जिला चन्दौली।
                                      ...........परिवादी                                                                                                                                    बनाम
1-जय माॅं वैष्णो इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्र्वटर हाऊस कैली रोड नगर पंचायत कटरा चन्दौली।
2-ओकाया पावर लिमिटेड डी-7 उद्योग नगर रोहतक नई दिल्ली। 110041
                                            .............................विपक्षीगण
उपस्थितिः-
माननीय श्री जगदीश्वर सिंह, अध्यक्ष
माननीया श्रीमती मुन्नी देवी मौर्या सदस्या
माननीय श्री मारकण्डेय सिंह, सदस्य
                               निर्णय
द्वारा श्री जगदीश्वर सिंह,अध्यक्ष
1-    परिवादी द्वारा यह परिवाद विपक्षीगण से क्रय की गयी ओकाया बैट्री वारण्टी अवधि में ब्लास्ट हो जाने के कारण नई बैट्री दिलाये जाने के साथ ही साथ आर्थिक,मानसिक एवं शारीरिक क्षति के रूप में मु0 50,000/- अधिवक्ता फीस मु0 2000/- एवं अन्य अनुतोष दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
2-    परिवाद में संक्षेप में कथन किया गया है कि परिवादी ने अपने निजी जरूरत के लिए दिनांक 31-5-2013 को विपक्षी संख्या 1 के यहाॅं से एक नग ओकाया बैट्री जिसका क्रमांक संख्या एस.एन.जी.-2डब्लू 38601074057,ओकाया एच0टी07048 मु0 10700/- इन्वायस नं0 261/6 क्रय किया जिसका वारण्टी कार्ड भी दिया था। विपक्षी संख्या 1 ने परिवादी को आश्वासन दिया था कि क्रय की गयी बैट्री में किसी प्रकार की खराबी होने पर नई बैट्री दी जायेगी। परिवादी द्वारा विपक्षी से क्रय की गयी उपरोक्त बैट्री दिनांक 27-10-2014 को ब्लास्ट हो गयी इसकी तत्काल सूचना परिवादी ने विपक्षी संख्या 1 को फोन से दिया तो विपक्षी संख्या 1 ने अपने प्रतिष्ठान पर बैट्री को लाने को कहा। परिवादी अगले दिन अपनी ब्लास्ट बैट्री लेकर विपक्षी संख्या 1 के प्रतिष्ठान पर गया तो विपक्षी ने ब्लास्ट बैट्री लेने से मना करते हुए टोल फ्री नं. 18001037011 पर विपक्षी संख्या 2 से बात करने को कहा। परिवादी जब उपरोक्त टोल फ्री नं. पर बात किया तो विपक्षी संख्या 2 ने जी0टी0 रोड चन्दौली स्थित मंदाकिनी इण्टर प्राइजेज पर ओकाया बैट्री के इंजीनियर से बात करने के लिए कहा। परिवादी जब अपनी ब्लास्ट बैट्री लेकर मंदाकिनी इण्टर प्राइजेज पर पहुंचा तो विपक्षी द्वारा बैट्री का फोटो खीचकर बैट्री को वही रखने को कहते हुए एक सप्ताह में आकर बैट्री को लेने का आश्वासन दिया। परिवादी को एक सप्ताह बाद विपक्षी संख्या 2 के ओकाया पावर लि0 दिल्ली के कार्यालय से फोन आया कि आपकी ब्लास्ट बैट्री नहीं बदली जायेगी।इस पर परिवादी को हैरानी हुई और परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 20-11-2014 को विपक्षीगण को नोटिस भेजा किन्तु विपक्षीगण द्वारा कोई स्पष्ट 
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जबाब नहीं दिया गया। इस आधार पर परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत करते हुए विपक्षीगण से नयी बैट्री के साथ उपरोक्त धनराशि दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी है।
3-    विपक्षीगण को जबाबदावा के लिए नोटिस भेजी गयी जो उन पर तामिल हुई। विपक्षी संख्या 1 की ओर से कोई जबाबदावा दाखिल नहीं किया गया। अतः यह मुकदमा विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय सुना गया।  विपक्षी संख्या 2 द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत करके वाद का विरोध करते हुए उसे खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है अपने जबाबदावा में विपक्षी संख्या 2 ने कथन किया है कि विपक्षी द्वारा निर्मित बैट्री के फट जाने की यह अपवाद जनक घटना है जो सर्वप्रथम विपक्षी के जानकारी में आई है। परिवादी की बैट्री फटने का प्रकरण जब विपक्षी संख्या 2 की जानकारी में आया तो बैट्री का निरीक्षण किया गया और यह पाया गया कि प्रश्नगत बैट्री पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है जो मरम्मत के योग्य नहीं है इस वजह से विपक्षी संख्या 2 ने फटी हुई बैट्री के स्थान पर नई बैट्री परिवादी को दिये जाने की सूचना दिया। परिवादी ने विपक्षी को क्षतिग्रस्त बैट्री वापस नहीं किया इस वजह से अभीतक उसे नई बैट्री नहीं दी जा सकी है जबकि परिवादी को नई बैट्री दिये जाने के लिए इन्वायस बनाकर तैयार कर दिया गया है जिसकी छायाप्रति बतौर संलग्नक 13/4 दाखिल किया गया है। कथन यह भी किया गया है कि वारण्टी की शर्तो के अधीन पुरानी बैट्री वापस करने पर नई बैट्री दी जा सकती है। परिवादी द्वारा पुरानी बैट्री वापस न करने के कारण उसे नई बैट्री नहीं दी गयी है।
4-    परिवादी की ओर से शपथ पत्र व फेहरिस्त साथ साक्ष्य के रूप में ओकाया जापानी बैट्री के वारण्टी कार्ड की मूल प्रति कागज संख्या 15/2,बैट्री क्रय करने की मूल रसीद 15/3,एस.एम.एस. की छायाप्रति 15/4,माइक्रोटेक इन्र्वटर की मूल रसीद कागज संख्या 15/5 दाखिल किया गया है। विपक्षी संख्या 2 की ओर से इन्वायस रसीद की छायाप्रति कागज संख्या 13/4 दाखिल किया गया है। 
5- हम लोगों ने परिवादी एवं विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुना है तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का भलीभांति परिशीलन किया है।
6-    उभय पक्षों के कथनों से यह तथ्य निर्विवादित है कि विपक्षी संख्या 2 द्वारा निर्मित ओकाया बैट्री क्रमांक एस.एन.जी.-2डब्लू 38601074057,ओकाया एच0टी07048 दिनांक 31-5-2013 को विपक्षी संख्या 1 जय माॅं वैष्णो इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इन्र्वटर हाऊस कैली रोड नगर पंचायत कटरा चन्दौली  के यहाॅं से मु0 10700/- में परिवादी ने इन्वायस नम्बर 261/6 के द्वारा क्रय किया था इस बैट्री पर निर्माता कम्पनी विपक्षी संख्या 2 द्वारा 3 वर्ष की वारण्टी दी गयी थी जिसकी शर्तो के अनुसार उक्त अवधि में बैट्री खराब होने पर उसे वापस लेकर नई बैट्री देने का वचन निर्माता कम्पनी द्वारा दिया गया था। परिवादी का कथन है कि वारण्टी की अवधि में दिनांक 27-10-2014 को उक्त बैट्री फट गयी जिसकी सूचना परिवादी ने निर्माता कम्पनी के डीलर के प्रतिष्ठान पर जाकर दिया तो उन्होने
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 पुरानी बैट्री लाने को कहा। परिवादी जब पुरानी बैट्री लेकर गया तो विपक्षी संख्या 1 ने बैट्री लेने से मना कर दिया और कहा गया कि आप निर्माता कम्पनी के टोल फ्री नम्बर 18001037011 पर बात करीये। जब उक्त टोल फ्री नम्बर पर परिवादी द्वारा बात किया गया तो निर्माता कम्पनी विपक्षी संख्या 2 की ओर से कहा गया कि जी0टी0 रोड चन्दौली स्थित मन्दाकिनी इण्टर प्राइजेज पर बैट्री ले जाकर कम्पनी के इंजीनियर से वार्ता कर निरीक्षण कराये। तत्पश्चात परिवादी अपनी फटी हुई बैट्री लेकर मन्दाकिनी इण्टर प्राइजेज पर गया तो वहाॅं बैट्री का फोटो खीचने के बाद एक सप्ताह के अन्दर नई बैट्री देने का आश्वासन उसे दिया गया तथा कहा गया कि एक सप्ताह बाद आकर नई बैट्री ले जाइये। एक सप्ताह बाद विपक्षी निर्माता कम्पनी के दिल्ली कार्यालय से फोन पर परिवादी को अवगत कराया गया कि ब्लास्ट बैट्री वापस नहीं की जा सकती है और बैट्री बदलने से इन्कार कर दिया गया। तब परिवादी द्वारा यह परिवाद दाखिल किया गया है। उपरोक्त सभी कथनों की पुष्टि परिवादी की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र कागज संख्या 2/1 ता 2/3 में किया गया है। विपक्षी संख्या 2 की ओर से स्वीकार किया गया है कि वारण्टी अवधि के अन्र्तगत परिवादी की फटी हुई बैट्री का निरीक्षण विपक्षी निर्माता कम्पनी की ओर से किया गया तो पाया गया कि बैट्री पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है जो मरम्मत के योग्य नहीं है इसलिए परिवादी को नई बैट्री प्रदान करने के लिए बाउचर बनाकर परिवादी को सूचित करते हुए पुरानी बैट्री वापस करने का निवेदन किया था लेकिन परिवादी ने पुरानी बैट्री अभीतक वापस नहीं किया है इसलिए उसे नई बैट्री अभीतक प्रदान नहीं किया गया है। विपक्षी संख्या 2 की ओर से यह तर्क दिया गया है कि वारण्टी की शर्तो के अधीन पुरानी बैट्री वापस करने पर उसे नई बैट्री प्रदान की जा सकती है। पुरानी बैट्री वापस न करने की वजह से ही उसे अब तक नई बैट्री नहीं दी गयी है जबकि इन्वायस बनाकर निर्माता कम्पनी ने उसकी छायाप्रति कागज संख्या 13/4 पत्रावली में दाखिल किया है।
7-    विपक्षी संख्या 2 के उपरोक्त कथन पर विचार किया गया। परिवादी की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र में यह स्पष्ट कथन किया गया है कि निर्माता कम्पनी के टोल फ्री नम्बर से प्राप्त सूचना के आधार पर परिवादी फटी हुई बैट्री निर्माता कम्पनी के डीलर मन्दाकिनी इण्टर प्राइजेज जी0टी0 रोड चन्दौली के यहाॅं जमा कर दिया। यहाॅं पर निर्माता कम्पनी के इंजीनियर आकर बैट्री का फोटो लिये और जांच किया तथा बैट्री बदलने का आश्वासन दिया। शपथ पत्र में इस बिन्दु पर स्पष्ट कथन है कि परिवादी प्रश्नगत ब्लास्ट बैट्री को निर्माता कम्पनी के डीलर मन्दाकिनी इण्टर प्राइजेज के यहाॅं छोड दिया और फटी हुई बैट्री परिवादी वापस नहीं ले आया इसके बावजूद बैट्री नहीं बदली गयी और एक सप्ताह बाद निर्माता कम्पनी की ओर से परिवादी को टेलीफोन एवं एस0एम0एस0 से सूचना दिया गया कि उसकी बैट्री नहीं बदली जायेगी तब उसके द्वारा यह परिवाद दाखिल किया गया है। परिवादी द्वारा अपने शपथ पत्र में किये गये कथनों का खण्डन निर्माता कम्पनी  द्वारा नहीं किया गया है और न तो उस डीलर का कोई शपथ पत्र दाखिल किया गया है
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 जहाॅं पर परिवादी अपनी फटी हुई बैट्री ले जाकर जमा किया था तथा उस बैट्री का निरीक्षण निर्माता कम्पनी के इंजीनियर ने किया था। परिवादी द्वारा यह परिवाद दिनांक 17-12-2014 को दाखिल किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि परिवाद की नोटिस प्राप्त होने के बाद निर्माता कम्पनी द्वारा दिनांक 23-1-2015 को नई बैट्री का इन्वायस (छायाप्रति कागज संख्या 13/14) तैयार कराकर जबाबदावा के साथ दाखिल किया गया है ताकि अपनी जिम्मेदारी से बच सके। विपक्षी संख्या 2 का यह कथन मान्य नहीं है कि परिवादी द्वारा फटी हुई बैट्री वापस न करने के कारण आजतक उसे नई बैट्री प्रदान नहीं की गयी है क्योकि जब फटी हुई बैट्री निर्माता कम्पनी के निर्देश पर उसके डीलर मन्दाकिनी इण्टर प्राइजेज जी0टी0 रोड चन्दौली के पास जमा कर दिया तथा विपक्षी के कथनानुसार ही उसके इंजीनियर ने वहाॅं पर बैट्री का निरीक्षण किया तथा पाया कि बैट्री पूर्णतया क्षतिग्रस्त है तो ऐसे क्षतिग्रस्त बैट्री को परिवादी वहाॅं से उठाकर अपने घर लाने का कोई औचित्य नहीं रहा है। परिवादी ने अपने शपथ पत्र में बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि वह फटी हुई बैट्री वापस नहीं ले आया उसे मन्दाकिनी इण्टर प्राइजेज पर छोड दिया जहाॅं पर बैट्री जमा करने के लिए कहा गया था ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 2 अपने उक्त डीलर से फटी हुई बैट्री लेकर परिवादी को नई बैट्री उसी समय दे सकता था लेकिन निर्माता कम्पनी ने नई बैट्री नहीं दिया। तद्नुसार हम लोगो द्वारा पाया जाता है कि निर्माता कम्पनी ने वारण्टी की शर्तो के अन्र्तगत परिवादी को नई बैट्री न देकर सेवा में कमी किया है जिसके कारण परिवादी को यह परिवाद दाखिल करने के लिए मजबूर होना पडा जिससे उसे मानसिक,शारीरिक और आर्थिक रूप से परेशानी उठानी पड़ी । अतः इस प्रकरण में परिवादी को विपक्षी संख्या 2 से नई बैट्री दिलाया जाना एवं उचित हर्जा एवं वाद व्यय भी दिलाया जाना न्यायसंगत है। तद्नुसार परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य है।
                                                                                              आदेश
    प्रस्तुत परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या 2 ओकाया पावर लिमिटेड डी-7 उद्योग नगर रोहतक नई दिल्ली को आदेश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की तिथि से एक माह के अन्दर परिवादी को वारण्टी की शर्तो के अन्र्तगत फटी हुई बैट्री के स्थान पर उसी प्रकार की बिल्कुल नई बैट्री प्रदान करे, तथा मु0 3,000/-(तीन हजार) हर्जा एवं मु0 2,000/-(दो हजार) वाद व्यय कुल मु0 5,000/-(पांच हजार) परिवादी को अदा करे। यदि निर्धारित अवधि के अन्दर उपरोक्त धनराशि विपक्षी संख्या 2 द्वारा अदा नहीं किया जाता है तो इस निर्णय की तिथि से अन्तिम भुगतान की तिथि तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा।
(मारकण्डेय सिंह)       (मुन्नी देबी मौर्या)                   (जगदीश्वर सिंह)
   सदस्य                सदस्या                           अध्यक्ष
                                                    दिनांक 27-4-2015

 

 
 
[HON'BLE MR. jagdishwar Singh]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. Markandey singh]
MEMBER
 
[HON'BLE MRS. Munni Devi Maurya]
MEMBER

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