Uttar Pradesh

Azamgarh

CC/170/2018

KAMLAKAR PANDEY - Complainant(s)

Versus

JAGDEESH - Opp.Party(s)

PARAS NATH TIWARI

10 Feb 2022

ORDER

 

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग- आजमगढ़।

परिवाद संख्या 170 सन् 2018

प्रस्तुति दिनांक 06.12.2018

                                                                                               निर्णय दिनांक 10.02.2022 

कमलाकर पाण्डेय पुत्र राम आसरे पाण्डेय निवासी कोलबाजबहादुर तहo- सदर, थाना- कोतवाली, शहर व जिला- आजमगढ़ (उoप्रo)।   

     .........................................................................................परिवादी।

बनाम

  1. जगदीश पुत्र राम अकबाल निवासी ग्राम- गोहिला थाना- हँसवर, जनपद- अम्बेडकरनगर, मोo नं. 9795050313
  2. ग्रोफास्ट ऑर्गेनिक डायमण्ड कम्पनी मकान नं. 11ए/210 वृन्दावन योजना-3 रायबरेली रोड पास खुशबू पैलेस लखनऊ (उoप्रo)- 226024 मोo नं. 9415344987    
  3. विपक्षीगण।

उपस्थितिः- कृष्ण कुमार सिंह “अध्यक्ष” तथा गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”

  •  

गगन कुमार गुप्ता “सदस्य”

परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में यह कहा है कि उसने विपक्षी संख्या 01 के आग्रह पर विपक्षी संख्या 02 की योजना के तहत पेड़ लगवाने की सहमति दी, जिसके लिए परिवादी ने दिनांक 21.04.2018 को मुo 2100/- रुपया विपक्षी को अदा किया। परिवादी ने विपक्षी के आश्वासन पर 300 पौधे लगवाने के लिए आवश्यक तैयारी कर गड्ढा खोदकर उसमें उर्वरक और कीटनाशक दवाएं डाला। विपक्षी ने दिनांक 24.04.2018 को पौधे भेजे जो कि उपयुक्त नहीं थे, जिसके कारण विपक्षी ने पौधे वापस ले लिए और आश्वासन दिए कि स्वस्थ पौधे यथाशीघ्र देंगे। काफी प्रतीक्षा के बाद विपक्षी द्वारा पौधे नहीं देने पर दिनांक 08.06.2018 को जरिए अधिवक्ता विपक्षीगण को कानूनी नोटिस भेजी गयी तो उसके उत्तर में विपक्षी संख्या 02 के प्रबन्धक द्वारा दिनांक 29.06.2018 को उत्तर दिलवाया गया तथा 2100/- रुपया प्राप्त किया जाना स्वीकार किया है तथा स्वस्थ पौधे वापस देने की बात भी स्वीकार किया है। विपक्षी द्वारा तयशुदा समय पर पौधों को लगवाने की तैयारी के पश्चात् पौधों को नहीं लगवाया जाना तथा अब काफी समय पश्चात् विधिक नोटिस के जवाब में पौधों को अब भी देने की बात किया जाना तथा पौधों को लगाने हेतु तैयारी में हुई नुकसानी का कोई समाधान नहीं निकाला जाना विपक्षीगण द्वारा सेवा में कमी किया जाना दर्शित है। विपक्षीगण के कृत्य से परिवादी को पौधों की तैयारी में पूर्व में किया गया समस्त खर्चा अनावश्यक चला गया। अतः विपक्षीगण को आदेशित किया जाए कि वे परिवादी को हुई समस्त आर्थिक नुकसानी,मानसिक परेशानी तथा वाद व्यय के लिए तथा ली गयी रकम को वापस करने के मद में कुल रुपया 50,000/- अदा करें।    

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने कागज संख्या 6/1 ता 6/3 कानूनी नोटिस की छायाप्रति प्रस्तुत किया है।   

परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र के विरुद्ध पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद भी विपक्षीगण द्वारा कोई भी जवाबदावा व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण उनके जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त कर परिवाद दिनांक 12.01.2021 को उनके विरुद्ध एक पक्षीय अग्रसारित कर दिया गया।

बहस के दौरान पुकार कराए जाने पर परिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए तथा अपना एक पक्षीय बहस सुनाया। सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। कागज संख्या 6/2व3 जो कि विपक्षी कम्पनी द्वारा याची को भेजे गए कानूनी नोटिस का जवाब/प्रतिउत्तर है, जिसमें विपक्षी कम्पनी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि याची द्वारा 2,100/- रुपए कम्पनी को सागौन पेड़ के पौधे हेतु प्राप्त कराया गया था तथा धारा-5 में यह भी विपक्षी कम्पनी द्वारा कहा गया है कि कम्पनी आज भी परिवादी को तीन सौ सागौन पेड़ के पौधे को देने के लिए तैयार है तथा परिवादी जब चाहे कम्पनी से बात-चीत करके पौधे प्राप्त कर सकता है। धारा-3 के अनुसार शेष बची धनराशि अदा करके अपने पौधा प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में हमारे विचार से परिवाद आंशिक रूप से विपक्षी संख्या 02 कम्पनी के विरुद्ध स्वीकार होने योग्य है।  

आदेश

    परिवाद आंशिक रूप से विपक्षी संख्या 02 कम्पनी के विरुद्ध स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या 02 कम्पनी को आदेशित किया जाता है कि वे परिवादी से सागौन पेड़ के तीन सौ पौधे के मद में तत्कालीन शेष बकाया राशि को ले करके अन्दर 30 दिन परिवादी को उन्नत किस्म के स्वस्थ 300 सागौन पेड़ के पौधे प्रदान करे। पौधे परिवादी को न प्रदान कर सकने की स्थिति में पौधे के मूल्य के रूप में ली गयी रकम मुo 2,100/- (रु.दो हजार एक सौ मात्र) निर्णय की तिथि से अन्तिम भुगतान की तिथि तक 09% वार्षिक ब्याज की दर से परिवादी को अदा करे।

 

 

 

                                                                          गगन कुमार गुप्ता                कृष्ण कुमार सिंह    

                                                                                (सदस्य)                           (अध्यक्ष)

 

          दिनांक 10.02.2022

                                                 यह निर्णय आज दिनांकित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

 

 

                                                                        गगन कुमार गुप्ता                कृष्ण कुमार सिंह

                                                                  (सदस्य)                            (अध्यक्ष)

 

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