Uttar Pradesh

Muradabad-II

cc/38/2013

Shri Shailesh Kumar Sharma - Complainant(s)

Versus

Idea Cellular Company (Director) - Opp.Party(s)

24 Aug 2015

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum -II
Moradabad
 
Complaint Case No. cc/38/2013
 
1. Shri Shailesh Kumar Sharma
72-D Lokoshed Railway Colony Moradabad
...........Complainant(s)
Versus
1. Idea Cellular Company (Director)
Office Parshavnath Plaza Moradabad
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

द्वारा- श्री पवन कुमार जैन - अध्‍यक्ष

  1.   इस परिवाद के माध्‍यम से परिवादी ने यह उपशम मांगा है कि विपक्षीगण को आदेशित किया जाऐ कि वे उसका आईडिया सिम नं0- 8307377707 को तुरन्‍त  चालू करें। क्षतिपूर्ति के रूप में 20,000/- रूपया परिवादी ने अतिरिक्‍त मांगे हैं।
  2.  संक्षेप में परिवाद कथन इस प्रकार हैं कि रिलायन्‍स कम्‍युनिकेशन सर्विस सेन्‍टर, मुरादाबाद से उसका मोबाइल कनेक्‍शन था जिसका सिम नं0- 8307377707 था।  उक्‍त कनेक्‍शन परिवादी ने ट्राई के माध्‍यम से विपक्षी सं0-1 के यहॉं ट्रांसफर कराया। परिवादी ने रिलायन्‍स कम्‍युनिकेशन का जो भी बिल था वह समय से जमा कर दिया। परिवादी का कनेक्‍शन आईडिया कम्‍पनी में दर्ज हो गया। आईडिया कम्‍पनी से परिवादी को जो बिल आये वह उसने जमा कर दिये। दिनांक 16/12/2012 से 15/01/2013 तक की अवधि का विपक्षी सं0-1 के कार्यालय से परिवादी को एक  बिल प्राप्‍त हुआ जो परिवादी ने दिनांक 20/01/2013 को जमा कर दिया। परिवादी  का आरोप है कि बिना किसी नोटिस अथवा सूचना के विपक्षी सं0-1 ने परिवादी का कनेक्‍शन बन्‍द कर दिया। पूछने पर परिवादी को कोई कारण नहीं बताया गया। जब  परिवादी ने रिलायन्‍स कम्‍युनिकेशन सेन्‍टर से जानकारी चाही तो उन्‍होंने कहा कि उनकी तरफ से परिवादी का कनेक्‍शन बन्‍द नहीं किया गया है। परिवादी ने यह आरोप लगाते हुऐ कि विपक्षीगण के चक्‍कर लगाते-लगाते वह परेशान हो चुका है  और नोटिस देने के बावजूद भी परिवादी का कनेक्‍शन चालू नहीं किया जा रहा है,  परिवाद में अनुरोधित अनुतोष विपक्षीगण से दिलाऐ जाने की परिवादी ने प्रार्थना की।
  3.   परिवाद के साथ परिवादी ने सूची कागज सं0-3/6 के माध्‍यम से 190/- रूपये  जमा करने की दिनांक 28/01/2013 की रसीद, विपक्षीगण को भेजे गऐ कानूनी नोटिस दिनांक 30/01/2013, रिलायन्‍स कम्‍पनी के 27/02/2011 से 3 दिसम्‍बर, 2012 तक का स्‍टेटमेन्‍ट आफ एकाउन्‍ट, दिनांक 16/12/2012 से 15/01/2013 तक की अवधि के बिल, रिलायन्‍स कम्‍युनिकेशन सेन्‍टर की दिनांक 03/12/2012 की 230/- रूपये की रसीद की फोटो प्रतियों को दाखिल किया गया है।
  4.  विपक्षीगण की ओर से प्रतिवाद पत्र कागज सं0-7/1 लगायत 7/5 दाखिल किया गया जिसमें परिवादी के पास रिलायन्‍स कम्‍पनी का मोबाइल कनेक्‍शन सं0 8307377707 होने तथा ट्राई के माध्‍यम  से विपक्षी सं0-1 ने स्‍थानान्‍तरण आईडिया कम्‍पनी में होने से तो इन्‍कार नहीं किया गया, किन्‍तु परिवाद के शेष कथनों से इन्‍कार किया। परिवाद में अग्रेत्‍तर कहा गया कि परिवादी का कनेक्‍शन अकारण बन्‍द नहीं किया गया था बल्कि सही बात यह है कि रिलायन्‍स कम्‍पनी के 230/-  रूपये का बिल भुगतान हेतु बकाया होने की सूचना उन्‍हें प्राप्‍त हुई थी जिसकी मौखिक सूचना नियमानुसार परिवादी को दी गई, किन्‍तु परिवादी ने उत्‍तरदाता विपक्षीगण को यह जानकारी नहीं दी कि उसने 230/- रूपये की धनराशि जमा की  अथवा नहीं ? विपक्षी ने परिवादी को लिखित सूचना भी दिनांक 18/12/2012 को दी जिसमें उससे अपेक्षा की गई कि वह देनदारी चुकता करे, यह सूचना परिवादी को  दिनांक 28/12/2012 को प्राप्‍त हो गई इसके बावजूद परिवादी ने उत्‍तरदाता विपक्षीगण को पैसा जमा करने की कोई सूचना नहीं दी तब ट्राई के नियमों के मद्देनजर उत्‍तरदाता विपक्षीगण ने परिवादी का कनेक्‍शन बन्‍द करके उसे दिनांक 17/01/2013 को रिलायन्‍स कम्‍युनिकेशन को वापिस कर दिया और ऐसा करके उत्‍तरदाता विपक्षीगण ने कोई त्रुटि नहीं की। परिवादी को पत्र दिनांक 04/03/23013 द्वारा कनेक्‍शन रिलायन्‍स कम्‍पनी को वापिस करने की लिखित जानकारी भी दे दी गई। उत्‍तरदाता विपक्षी ने फोरम के सुनवाई के क्षेत्राधिकार को भी चुनौती दी और कहा कि फोरम को मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। उपरोक्‍त कथनों के आधार पर परिवाद को खारिज किऐ जाने की प्रार्थना की गई।
  5.  प्रतिवाद पत्र के साथ दिनांक 18/12/2012 के डिमांड लेजर, इसे भेजे जाने की कोरियर की रसीद, प्राप्ति स्‍वीकृति तथा परिवादी के अधिवक्‍ता को भेजे गऐ जबाब नोटिस की नकलों को विपक्षीगण ने संलग्‍नक के रूप में दाखिल किया, यह प्रपत्र पत्रावली के कागज सं0-7/6 लगायत 7/9 हैं।
  6.   परिवादी ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-9/1 लगायत 9/2 दाखिल  किया। इसके अतिरिक्‍त विपक्षीगण की ओर से आईडिया कम्‍पनी के सहायक प्रबन्‍धक  श्री चन्‍द्र मोहन ने अपना साक्ष्‍य शपथ पत्र कागज सं0-10/1  लगायत 10/2  दाखिल  किया।
  7.  परिवादी ने अपनी लिखित बहस  दाखिल की। विपक्षीगण की ओर से लिखित बहस दाखिल नहीं की गई। परिवादी ने सूची कागज सं0-16 द्वारा 92/-रूपये जमा  करने की रसीद, आईडिया कम्‍पनी के 92/- रूपया के बिल दिनांकित 16 मार्च, 2013 एवं 16 अप्रैल, 2013 की असल भी दाखिल किया।
  8.   हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्‍ता के तर्कों को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।  
  9.   इस बिन्‍दु पर कोई विवाद नहीं है कि परिवादी के नाम रिलायन्‍स कम्‍पनी का एक मोबाइल कनेक्‍शन सं0- 8307377707 था जिसे परिवादी के अनुरोध पर पोर्ट करके आईडिया कम्‍पनी में ट्रांसफर कर दिया गया। परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता  का आरोप है कि विपक्षीगण ने बिना किसी पूर्व सूचना के अथवा परिवादी को नोटिस दिऐ बिना उसका उपरोक्‍त कनेक्‍शन बन्‍द कर दिया और ऐसा करके विपक्षीगण ने परिवादी को सेवा प्रदान करने में कमी की। परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता ने  कनेक्‍शन को तुरन्‍त चालू कराऐ जाने का अनुरोध किया।
  10.   प्रत्‍युत्‍तर में विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्‍ता ने परिवादी के आरोप का खण्‍डन  किया और कहा कि परिवादी की ओर रिलायन्‍स कम्‍पनी का पूर्व का बिल बकाया था जिसकी सूचना विपक्षी कम्‍पनी को प्राप्‍त हुई। विपक्षी कम्‍पनी ने परिवादी को नोटिस देकर रिलायन्‍स कम्‍पनी के बकाया के भुगतान का अनुरोध किया, किन्‍तु ​परिवादी ने उसका भुगतान नहीं किया तब रिलायन्‍स कम्‍पनी के अनुरोध पर विपक्षी कम्‍पनी ने परिवादी का कनेक्‍शन बन्‍द करके उसे वापिस रिलायन्‍स कम्‍पनी को दे दिया और  इसकी सूचना भी परिवादी को दी गई। विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्‍ता ने उक्‍त तर्कों के आधार पर कथन किया कि विपक्षीगण ने परिवादी को सेवा प्रदान करने   में कोई त्रुटि अथवा चूक नहीं की है बल्कि उन्‍होंने नियमानुसार कार्य किया है।
  11.   पत्रावली में उपलब्‍ध अभिलेखों से विपक्षीगण की ओर से दिऐ गऐ तर्कों में  बल दिखाई देता है। पत्रावली में अवस्थित कागज सं0-7/8 के अवलोकन से प्रकट है  कि दिनांक 03/12/2012 को रिलायन्‍स कम्‍पनी से विपक्षी कम्‍पनी को यह सूचना  प्राप्‍त हुई कि परिवादी के कनेक्‍शन सं0- 8307377707 के विरूद्ध रिलायन्‍स कम्‍पनी  का भुगतान बकाया है। रिलायन्‍स कम्‍पनी ने परिवादी का उक्‍त  कनेक्‍शन  विच्‍छेदित करने का विपक्षी कम्‍पनी से अनुरोध किया। रिलायन्‍स कम्‍पनी से प्राप्‍त उक्‍त सूचना का नोटिस विपक्षी कम्‍पनी ने परिवादी को भेजा जैसा कि कागज सं0-7/6 के अवलोकन से प्रकट है। कोरियर की रसीद कागज सं0-7/7 के अनुसार यह नोटिस दिनांक 28/12/2012 को परिवादी को प्राप्‍त हो गया। कागज सं0-7/8 के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि पूर्व बिल का भुगतान रिलायन्‍स कम्‍पनी को प्राप्‍त न होने पर रिलायन्‍स कम्‍पनी ने दिनांक 17/01/2013 को विपक्षी कम्‍पनी से अनुरोध किया कि परिवादी का पोर्ट किया गया उक्‍त नम्‍बर रिलायन्‍स कम्‍पनी को वापिस कर  दिया जाये जिसके अनुपालन में उसी दिन विपक्षी कम्‍पनी ने रिलायन्‍स कम्‍पनी को परिवादी का कनेक्‍शन वापिस कर दिया था। रिलायन्‍स कम्‍पनी के बिलों का भुगतान न करने के कारण परिवादी के कनेक्‍शन को वापिस रिलायन्‍स कम्‍पनी को भेज दिऐ  जाने की सूचना परिवादी के विद्वान अधिवक्‍ता को जबाब नोटिस दिनांकित 04/03/2013 द्वारा विपक्षी कम्‍पनी को भेज दी थी जैसा कि नकल नोटिस कागजसं0- 7/10 के अवलोकन से प्रकट है।
  12.   उपरोक्‍त तथ्‍यों से स्‍पष्‍ट है कि विपक्षीगण ने परिवादी को सेवा प्रदान करने  में अपने स्‍तर से कोई कमी नहीं की है। विपक्षी कम्‍पनी ने रिलायन्‍स कम्‍पनी से  प्राप्‍त इस सूचना के आधार पर कि परिवादी के विस्‍द्ध रिलायन्‍स कम्‍पनी का बिल  भुगतान हेतु शेष है, ट्राई के नियमों के अनुसार कार्यवाही की। उपरोक्‍त विवेचना के आधार पर हम इस निष्‍कर्ष पर पहुँचे हैं कि परिवादी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध मांगा गया अनुतोष परिवादी को फोरम द्वारा विधानत: नहीं दिलाया जा सकता और परिवाद खारिज होने योग्‍य है।

 

 

परिवाद खारिज किया जाता है।

 

    (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)    (पवन कुमार जैन)

          सदस्‍य               सदस्‍य              अध्‍यक्ष

  •     0उ0फो0-।। मुरादाबाद    जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

     24.08.2015           24.08.2015        24.08.2015

  हमारे द्वारा यह निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 24.08.2015 को खुले फोरम में हस्‍ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

 

     (श्रीमती मंजू श्रीवास्‍तव)   (सुश्री अजरा खान)    (पवन कुमार जैन)

          सदस्‍य               सदस्‍य              अध्‍यक्ष

  •     0उ0फो0-।। मुरादाबाद    जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद  जि0उ0फो0-।। मुरादाबाद

     24.08.2015           24.08.2015        24.08.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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