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Narendra singh filed a consumer case on 23 Apr 2015 against High Fly Authorized Mobile Handset Shop in the Kota Consumer Court. The case no is CC/285/2010 and the judgment uploaded on 06 May 2015.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच, कोटा (राजस्थान)।
पीठासीन:श्रीएम अनवर आलम,अध्यक्ष,श्रीमती हेमलता भार्गव सदस्या।
प्रकरण संख्या-285/2010
नरेन्द्र सिंह पुत्र बाल सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी 362-ए महावीर नगर प्रथम, कोटा, राजस्थान। -परिवादी।
बनाम
01. हाई फ्लाई, पता 20 शोपिंग सेन्टर कोटा जरिये मालिक ।
02. बलदेव जी अन्शुल एजेन्सी, एफ3 दीपश्री परिसर, झालावाड रोड एच डी एफ सी बैंक के सामने, कोटा।
03. सोनी एरीक्शन कंपनी आथोराईजड डीलर अन्शुल एजेन्सी। -विपक्षीगण।
परिवाद अन्तर्गत धारा 12 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986
उपस्थिति-
1 श्री राकेष कुमार गुप्ता, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।
2 श्री एस पी गौतम, अधिवक्ता, विपक्षी सं. 1 की ओर से।
3. विपक्षी सं. 2 व 3 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
निर्णय दिनांक 23.04.2015
(1) प्रस्तुत परिवाद दिनांक 27.09.10 को परिवादी ने इन अभिकथनों के साथ पेष किया है कि उसने दिनांक 10.12.09 को 6,600/- रूपये में विपक्षी सं. 3 का सोनी एरीक्शन का मोबाईल जरिये बिल क्रय किया था, उक्त मोबाईल का आई एम ई आई नं. 356881303-2774370 है। विपक्षी सं. 1 निर्माता है,विपक्षी सं. 2 सर्विस सेन्टर है। क्रय करने के पश्चात से ही मोबाईल खराब हो गया, जिसको उसने विपक्षी सं. 2 को दिनांक 02.07.10 को दिखाया, उसने मोबाईल को दुरूस्त कर, दिनांक 24.07.10 को लौटाया, परन्तु फिर भी उक्त मोबाईल ढंग से काम नहीं कर रहा है। उक्त मोबाईल वारन्टी अवधि में है। विपक्षीगण ने उक्त मोबाईल को दुरूस्त नहीं कर उसकी सेवा में कमी की है। अतः प्रार्थना की गई है कि परिवादी को विपक्षीगण से नया मोबाईल सेट दिलवाया जावे एवं मानसिक क्षति प्रतिकर राशि, परिवाद खर्च दिलवाया जावे।
(2) विपक्ष सं. 1 ने जवाब पेश परिवादी को मोबाईल विक्रय करने एवं दिनांक 02.07.10 को मोबाईल सर्विस सेन्टर पर देना स्वीकार किया है एवं परिवाद में लिखित सभी अभिवचनांे को मूल रूप से अस्वीकार करते हुये स्पष्ट किया है कि परिवादी कीे शिकायत पर मोबाईल के अंदर का सिस्टम नया लगाया गया है, जिसका नवीन आई एम ई आई नं. 350813033777844 था, जिसमें कोई डिफाल्ट नही है, वह आज भी परिवादी के पास में है। विपक्षीगण ने कोई सेवा में कमी नहीं की है।
(3) विपक्षी सं. 2 व 3 के खिलाफ दिनांक 22.07.11 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।
(4) परिवाद के समर्थन में परिवादी ने स्वयं का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज प्रदर्ष-1 लगायत प्रदर्ष-5 पेष किये गये है तथा विपक्षी सं. 1 की ओर से जवाब के समर्थन में विमल कुमार का शपथ पत्र, दस्तावेजी साक्ष्य में दस्तावेज ओ पी-1, ओ पी-2 पेश किये गये है।
(5) उभय पक्षों की बहस सुनी गई। मामले में निम्न विचारणीय बिन्दु है:-
(अ) क्या परिवादी विपक्षीगण का उपभोक्ता है ?
(ब) क्या विपक्षीगण ने सेवा में कमी की है ?
(स) अनुतोष ?
(6) उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को, शपथ-पत्रों, दस्तावेजात और पत्रावली का अवलोकन कर विचार किया गया। प्रस्तुत मामलें में परिवादी को विपक्षीगण ने दिनांक 10.12.09 को 6,600/- रूपये में मोबाईल विक्रय करना स्वीकार करते है। अतः र्निविवाद रूप से परिवादी, विपक्षीगण का उपभोक्ता है।
(7) परिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श-5 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 02.07.10 को मोबाईल की शिकायत को सर्विस सेन्टर में दर्ज कराया गया था, जिस पर कंपनी द्वारा पुराने मोबाईल के आई एम ई आई को जिसमें की पुराने मोबाईल की हार्ड डिस्क पूर्व में बदल कर नई डाली गई, जिसके आई एम ई आई नं. 356813033777844 है। जिस पर परिवादी के हस्ताक्षर है। यहाॅ यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि प्रस्तुत मामले में परिवादी नेे उसकी नवीन आई एम ई आई की कोई शिकायत परिवाद में उल्लेखित नहीं की है। अतः हमारे विनम्र मत में परिवादी, विपक्षीगण की सेवा में कमी को साबित करने में सफल नहीं हुआ है।
(8) परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।
आदेष
(9) परिणामतः परिवादी नरेन्द्र सिंह का परिवाद खारिज किया जाता है। खर्चा मुकदमा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करेगे।
(श्रीमति हेमलता भार्गव) (मोहम्मद अनवर आलम)
सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषश्
मंच,कोटा। मंच, कोटा।
(10) निर्णय आज दिनंाक 23.04.2015 को लिखाया जाकर खुले मंच में सुनाया गया।
(श्रीमति हेमलता भार्गव) (मोहम्मद अनवर आलम)
सदस्या अध्यक्ष
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष
मंच,कोटा। मंच, कोटा।
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