(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-104/2008
फर्स्ट फ्लाइट कोरियर्स प्रा0लि0 बनाम हसीब मियॉं पुत्र हाजी मकसूद हुसैन
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 21.09.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-66/2006, हसीब मियॉं बनाम मै0 फर्स्ट फ्लाइट कोरियर्स में विद्वान जिला आयोग, द्वितीय बरेली द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 6.11.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने हेतु उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. निर्णय/आदेश के अवलोकन से जाहिर होता है कि परिवादी द्वारा विपक्षी की कोरयर सेवा के माध्यम से तीन बैंक ड्राफ्ट अंकन 30,000/-रू0 प्रत्येक के कुल 90,000/-रू0 मै0 नीलेश प्याज भण्डार इंदौर को दिनांकित 27.12.2005 को प्रेषित किए गए थे, जो गुम हो गए, जिसे निरस्त कराना पड़ा और पुन: निर्गत कराने में अंकन 2,000/-रू0 खर्च हुए। यह ड्राफ्ट ब्याज प्राप्त करने के लिए दिया गया था। समय से भुगतान नहीं होने के कारण मंहगी दरों पर प्याज क्रय करना पड़ा। इन सब परिस्थितियों पर विचार करते हुए विद्वान जिला आयोग द्वारा अंकन 15,000/-रू0 की क्षतिपूर्ति हेतु आदेश पारित किया गया, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-3