(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1878/2011
Prahaladh Kishore Agarwal Vs. HDFC Bank through its Manager
दिनांक : 15.10.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-111/2008, प्रहलाद किशोर अग्रवाल बनाम एच0डी0एफ0सी0 बैंक व अन्य में विद्वान जिला आयोग, झांसी द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 13.09.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री ए0के0 मिश्रा के तर्क को सुना गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवाद इस आधार पर खारिज किया है कि परिवादी द्वारा ए0टी0एम0 से जिस राशिको निकालने का प्रयास किया गया वह राशि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तब तक नहीं निकाली जा सकती जब तक कि ए0टी0एम0 कार्ड के कोड नम्बर की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को न हो, इसलिए बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का यह तर्क है कि दिनांक 28.09.2007 को 10,000/-रू0 निकालने का प्रयास किया गया, परंतु उसी समय लाईट चली गयी और 10,000/-रू0 नहीं निकले और परिवादी के खाते से काट लिये गये, परंतु बैंक के अभिलेख के अनुसार स्वयं परिवादी द्वारा अंकन 10,000/-रू0 की राशि आहरित की गयी है। परिवादी का यह कथन नहीं है कि ए0टी0एम0 कार्ड के खाने पर या उसकी सूचना लीक होने पर बैंक को पूर्व से सूचित किया गया था, यदि बैंक को पूर्व से ए0टी0एम0 की जानकारी लीक होने की सूचना नहीं दी गयी है, तब ए0टी0एम0 के प्रयोग पर बैंक उत्तरदायी नहीं हो सकता, इसलिए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश मे हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश की पुष्टि की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित संबंधित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2