राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1272/2022
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, अमेठी द्वारा प्रकीर्णवाद संख्या 10/2020 में पारित आदेश दिनांक 20.06.2022 के विरूद्ध)
मनोज कुमार पुत्र जय प्रकाश निवासी ग्राम कटरा लालगंज, थाना गौरीगंज जिला अमेठी ........................अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1. गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, 13/315/बी54 कैम्पल ट्रेड सेंटर पनजी नार्थ गोवा-403001
2. प्रोपराइटर सैनिक बजाज आटो मोबाइल्स सेल्स गौरीगंज, जिला अमेठी ....................प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री अबुल कासिम जैदी,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 17.02.2023
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अबुल कासिम जैदी उपस्थित हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना।
प्रस्तुत अपील इस न्यायालय के सम्मुख जिला उपभोक्ता आयोग, अमेठी द्वारा प्रकीर्णवाद संख्या-10/2020 मनोज कुमार बनाम गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड व एक अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.06.2022 के विरूद्ध योजित की गयी है।
विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवादी का परिवाद परिवादी की अनुपस्थिति में पुष्टि के अभाव में निरस्त किया गया।
अपीलार्थी/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि परिवादी को बिना समुचित अवसर प्रदान किये परिवादी की अनुपस्थिति में जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा प्रकीर्णवाद को निरस्त किया गया, जो अनुचित है।
अपने कथन के समर्थन में अपीलार्थी द्वारा जिला उपभोक्ता
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आयोग के आदेश फलक की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की, जिसके परिशीलन से यह पाया गया कि लगभग आधी तिथियों पर कोरम अपूर्ण होने के कारण वाद स्थगित किया गया। कुछ तिथियों पर परिवादी की अनुपस्थिति अंकित पायी गयी।
समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में मैं इस मत का हूँ कि अपील स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 20.06.2022 अपास्त किया जाए तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग को इस आग्रह/निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाए कि जिला उपभोक्ता आयोग परिवाद को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित कर तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव 06 माह में करना, सुनिश्चित करे।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग, अमेठी द्वारा प्रकीर्णवाद संख्या-10/2020 मनोज कुमार बनाम गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड व एक अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 20.06.2022 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग, अमेठी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि जिला उपभोक्ता आयोग, अमेठी परिवाद को अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे तथा उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए बिना परिवाद स्थगित करते हुए परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्तारण, यथासंभव 06 माह में करना, सुनिश्चित करे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1