राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
(मौखिक)
अपील संख्या :578/2010
(जिला मंच, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) द्धारा परिवाद सं0-350/2007 में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 16.12.2009 के विरूद्ध)
C.K. Sharma S/o Sri Shiv Charan Sharma, R/o 40/3, Sarvodya Nagar, Vijay Nagar Near Check post Ghaziabad- 201009
........... Appellants/ Complainant
Versus
M/s. Fortis Hospital Noida B-22, Sector 62, Noida- 201301 (U.P.)
……..…. Respondent/ Opp. Parties
समक्ष :-
मा0 श्री जितेन्द्र नाथ सिन्हा, पीठासीन सदस्य
अपीलार्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : कोई नहीं।
दिनांक :18.7.2016
मा0 श्री जे0एन0 सिन्हा, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। पत्रावली के परिशीलन से प्रकट होता है कि दिनांक 19.12.2013 के पश्चात वर्तमान मुकदमें में अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है एवं स्पष्ट आदेश दिये जाने के बावजूद भी अपीलार्थी की ओर से पैरवी भी दाखिल नहीं की गई है। परिवाद सं0-350/2007 में जिला मंच, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) द्धारा दिनांक 16.12.2009 को निर्णय/आदेश पारित करते हुए परिवाद खण्डित किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर वर्तमान अपील जरिए डाक भेजी गई एवं अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात वर्तमान अपील अंगीकृत भी की गई और उसके पश्चात से अपीलार्थी की ओर से कोई पैरवी दाखिल नहीं की गई है। वर्ष-2013 से अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान अपील को चलाने में अपीलार्थी की अब कोई दिलचस्पी शेष नहीं रही गई है। अत: पैरवी के अभाव एवं अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण अपील खण्डित किये जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील पैरवी के अभाव एवं अपीलार्थी की अनुपस्थिति के कारण खण्डित की जाती है।
(जे0एन0 सिन्हा)
पीठासीन सदस्य
हरीश आशु., कोर्ट सं0-4