(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-824/2008
विजय पाल सिंह पुत्र श्री बद्री प्रसाद, पिलखतारा, परगना व तहसील जलेसर, जिला एटा व अन्य।
अपीलार्थीगण/परिवादीगण
बनाम्
जनरल मैनेजर, आयशर ट्रैक्टर लि0, 16 ए, आसिफ अली रोड, नई दिल्ली तथा तीन अन्य।
प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री दीपक मेहरोत्रा, विद्वान
अधिवक्ता के सहायक अधिवक्ता श्री
मनो कुमार
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री अरूण टण्डन, विद्वान
अधिवक्ता।
दिनांक: 13.02.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-348/1996, विजय पाल सिंह व एक अन्य बनाम जनरल मैनेजर आयसर तथा तीन अन्य में विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, एटा द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 13.03.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक मेहरोत्रा के सहायक अधिवक्ता श्री मनोज कुमार तथा प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अरूण टण्डन को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. परिवाद पत्र के तथ्यों के अनुसार परिवादी द्वारा दिनांक 07.04.1987 को एक सोंना आयसर ट्रैक्टर क्रय किया गया था, जबकि उपभोक्ता परिवाद दिनांक 08.10.1996 को प्रस्तुत किया गया है। कोई भी वाहन क्रय करने के पश्चात वारण्टी अवधि बीतने के दो वर्ष के अंदर परिवाद
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प्रस्तुत किया जा सकता है। वारण्टी अवधि बीतने के पश्चात किसी वाहन के संबंध में वाहन विक्रेता या निर्माणकर्ता का उत्तरदायित्व अवशेष नहीं रहता। अत: स्पष्ट है कि विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा दिया गया निर्णय/आदेश विधिसम्मत है। प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
उभय पक्ष इस अपील का व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-3