
MANJUR AHMED filed a consumer case on 07 Dec 2023 against DR. C.P. PANDEY in the Bareilly-II Consumer Court. The case no is MA/15/2023 and the judgment uploaded on 09 Dec 2023.
अधिवक्ता श्री पी.के. गुप्ता ने परिवाद सं. 134/2018 मन्जूर अहमद प्रति डा. सी.पी.पाण्डेय. + 2 निर्णय दिनांक 30.08.2023 में विपक्षी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित होकर उक्त परिवाद प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 30.08.2023 के शीर्ष में विपक्षी क्रमांक 1 के अधिवक्ता श्री पी.के. गुप्ता के स्थान पर त्रुटिवश अधिवक्ता श्री एस.के. गुप्ता का नाम दर्ज हो जाना व्यक्त करते हुए विपक्षी क्रमांक 1 के अधिवक्ता के रूप में त्रुटिपूर्ण दर्ज अधिवक्ता श्री एस.के. गुप्ता का नाम काटा जाकर श्री पी.के. गुप्ता का नाम लिखे जाने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया।
प्रकरण सिविल प्रक्रिया की धारा 152 के अंतर्गत एम.जे.सी. दर्ज कर मूल प्रकरण का अभिलेख अभिलेखागार से बुलाया जावे तथा चाय के अवकाश के पश्चात् अपरान्हृ 2ः30बजे प्रस्तुत किया जावे।
परिवाद सं. 134/2018 का मूल अभिलेख प्राप्त। अभिलेख में संलग्न निर्णय एवं अभिलेख की पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में विपक्षी क्रमांक 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के.गुप्ता द्वारा ही वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अतः आदेश पत्रिकाओं में भी अधिवक्ता की ओर से श्री पी.के.गुप्ता का नाम दर्ज किया गया है। अतः पारित निर्णय में टाइपिंग त्रुटिवश विपक्षी क्रमांक 1 के अधिवक्ता श्री पी.के. गुप्ता के स्थान पर श्री एस.के. गुप्ता का नाम लिख गया होना प्रकट होता है।
अतः प्रस्तुत आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है। परिवाद सं. 134/2018 मन्जूर अहमद प्रति डा. सी.पी.पाण्डेय. + 2 में पारित मूल निर्णय दिनांक 30.08.2023 में तद्नुसार लाल स्याही से संशोधन अंकित किया जावे। विपक्षी क्रमांक 1 को संशोधित निर्णय की प्रतिलिपि उपलब्ध करायी जावे। यह विधिक वाद पंजी से निरस्त किया जाकर मूल अभिलेख परिवाद सं. 134/2018 के अभिलेख के साथ संलग्न कर अभिलेखागार भेजा जावे।
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