(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-199/2009
Smt. Rashmi Dubey
Versus
Dr. P.K. Pathak, Pathak Nurshing Home
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
दिनांक 25-09-2024
पुकार की गयी।
परिवाद संख्या-143/2005, श्रीमती रश्मि दुबे बनाम डा0 पी0के0 पाठक में विद्वान जिला आयोग, मैनपुरी द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 06.01.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री अखिलेश त्रिवेदी एवं प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा के तर्क को सुना गया। प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा परिवाद इस आधार पर खारिज किया है कि इलाज के दौरान लापरवाही का तथ्य स्थापित नहीं है। इस निर्णय/आदेश को परिवर्तित करने की कोई सामग्री पत्रावली पर मौजूद नहीं है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की पुष्टि की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2