Uttar Pradesh

StateCommission

A/411/2020

Sahara India - Complainant(s)

Versus

Deepak Kumar Soni - Opp.Party(s)

Aalok Kumar Sriwastav

25 Nov 2022

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/412/2020
( Date of Filing : 03 Dec 2020 )
(Arisen out of Order Dated 22/01/2020 in Case No. C/2018/3 of District Barabanki)
 
1. Sahara India
Branch Fatehpur Dist.Barabanki Through B.M.
...........Appellant(s)
Versus
1. Sandeep Kumar
S/o Sri Lal ji R/o Po. Belhara Dist. Barabanki
...........Respondent(s)
First Appeal No. A/411/2020
( Date of Filing : 03 Dec 2020 )
(Arisen out of Order Dated 22/01/2020 in Case No. C/2017/139 of District Barabanki)
 
1. Sahara India
Branch Ofice Fatehpur Dist. Barabank Through Branch Maneger
...........Appellant(s)
Versus
1. Deepak Kumar Soni
S/o Ram Shankar Soni R/o Bakharia Tola Po. Belhara Dist. Barabanki
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR PRESIDENT
 
PRESENT:
 
Dated : 25 Nov 2022
Final Order / Judgement

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-412/2020

(मौखिक)

(जिला उपभोक्‍ता आयोग, बाराबंकी द्वारा परिवाद संख्‍या 03/2018 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2020 के विरूद्ध)

1. सहारा इण्डिया, आफिस- ब्रांच-फतेहपुर, जिला-बाराबंकी द्वारा मैनेजर

2. सहारा इण्डिया, आफिस-सहारा इण्डिया भवन, कपूरथला काम्‍पलेक्‍स, अलीगंज, लखनऊ

                            ........................अपीलार्थीगण/विपक्षीगण

बनाम

1. श्री सन्‍दीप कुमार, पुत्र श्री लाल जी

2. श्री लाल जी, पुत्र श्री जमुना प्रसाद

3. मीनू सोनी, पुत्री श्री लाल जी

4. विनीता सोनी, पत्‍नी श्री सन्‍तोष कुमार

5. कृष्‍णा सोनी, माइनर, सी/ओ श्री प्रदीप कुमार

6. गोपाल सोनी, माइनर, पुत्र व सी/ओ श्री सन्‍तोष कुमार

7. शिवा सोनी, माइनर, पुत्र व सी/ओ श्री सन्‍तोष कुमार

समस्‍त निवासीगण- पोस्‍ट-बेलहरा, परगना व तहसील-फतेहपुर, जिला-बाराबंकी

                            ...................प्रत्‍यर्थीगण/परिवादीगण

समक्ष:-

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री आलोक कुमार श्रीवास्‍तव,

                               विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 25.11.2022

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

प्रस्‍तुत अपील इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता आयोग, बाराबंकी द्वारा परिवाद संख्‍या-03/2018 सन्‍दीप कुमार व 06 अन्‍य बनाम प्रबंधक महोदय सहारा इंडिया व 01 अन्‍य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.01.2020 के विरूद्ध योजित की गयी है।

 

 

 

-2-

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्‍ता श्री आलोक कुमार श्रीवास्‍तव को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्‍ता द्वारा कथन किया गया कि परिवादीगण द्वारा परिवाद पत्र में उल्लिखित विपक्षीगण ‘प्रबन्‍धक महोदय सहारा इण्डिया शाखा कार्यालय सेक्‍टर आफिस फतेहपुर जिला बाराबंकी एवं निदेशक, सहारा इण्डिया, सहारा इण्डिया भवन कपूरथला काम्‍पलेक्‍स अलीगंज जिला लखनऊ’ का उपरोक्‍त परिवाद में किसी प्रकार कोई वास्‍ता नहीं है। परिवादीगण द्वारा उपरोक्‍त परिवाद में उपयुक्‍त विपक्षीगण को पक्षकार नामित/उल्लिखित किया जाना था, जो कि अपील मेमो के प्रस्‍तर-8 के अनुसार निम्‍नवत् हैं:-

     ''सहारा इण्डिया कामर्सियल कारपोरेशन लि0, रजिस्‍टर्ड आफिस- सहारा इण्डिया भवन, 1-कपूरथला काम्‍पलेक्‍स, अलीगंज, लखनऊ एवं सहारा क्‍यू-शॉप यूनिक प्रोडक्‍ट रेंज, रजिस्‍टर्ड आफिस- सहारा इण्डिया भवन, 1-कपूरथला काम्‍पलेक्‍स, अलीगंज, लखनऊ।''

     चूँकि परिवादीगण द्वारा जिला उपभोक्‍ता आयोग के सम्‍मुख प्रस्‍तुत परिवाद पत्र में विपक्षीगण के रूप में सही पक्षकार को उल्लिखित नहीं किया गया है, अतएव अपीलार्थीगण के विरूद्ध जो आदेश जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित किया गया है, उसका अपीलार्थीगण द्वारा विधिक रूप से पालन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है यदि अपील निरस्‍त की जावेगी।

तदनुसार प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार करते हुए जिला उपभोक्‍ता आयोग, बाराबंकी द्वारा परिवाद संख्‍या-03/2018 सन्‍दीप कुमार व 06 अन्‍य बनाम प्रबंधक महोदय सहारा इंडिया व 01 अन्‍य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.01.2020 अपास्‍त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग को प्रतिप्रेषित करते हुए आदेशित किया जाता है कि परिवादीगण जिला उपभोक्‍ता आयोग के सम्‍मुख उपरोक्‍त परिवाद  संख्‍या-03/2018 में विपक्षीगण को संशोधित करते हुए उचित विपक्षीगण का नाम उल्लिखित करने की प्रक्रिया 02 माह की  अवधि  में  सुनिश्चित

 

 

 

-3-

करें। तदनुसार जिला उपभोक्‍ता आयोग विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुन: परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण यथासंभव 06 माह में करना सुनिश्चित करे।

इस आदेश की सूचना अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्‍यर्थीगण/परिवादीगण को 02 सप्‍ताह की अवधि में प्राप्‍त करायी जावेगी।

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्‍तुत अपील में जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थीगण को 01 माह में विधि के अनुसार वापस की जाए।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 

                           (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)           

                          अध्‍यक्ष            

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-411/2020

(मौखिक)

(जिला उपभोक्‍ता आयोग, बाराबंकी द्वारा परिवाद संख्‍या 139/2017 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2020 के विरूद्ध)

1. सहारा इण्डिया, ब्रांच आफिस-फतेहपुर, जिला-बाराबंकी द्वारा ब्रांच मैनेजर

2. सहारा इण्डिया, आफिस-सेन्‍टर-2, कपूरथला काम्‍पलेक्‍स, अलीगंज, लखनऊ

                            ........................अपीलार्थीगण/विपक्षीगण

बनाम

श्री दीपक कुमार सोनी, पुत्र श्री राम शंकर सोनी, निवासी- बखरिया टोला, पोस्‍ट–बेलहरा, परगना व तहसील-फतेहपुर, जिला बाराबंकी

                                  ...................प्रत्‍यर्थी/परिवादी

समक्ष:-

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष।

अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री आलोक कुमार श्रीवास्‍तव,

                               विद्वान अधिवक्‍ता।

प्रत्‍यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।

दिनांक: 25.11.2022

माननीय न्‍यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्‍यक्ष द्वारा उदघोषित

निर्णय

प्रस्‍तुत अपील इस न्‍यायालय के सम्‍मुख जिला उपभोक्‍ता आयोग, बाराबंकी द्वारा परिवाद संख्‍या-139/2017 दीपक कुमार सोनी बनाम अखिलेश सिंह शाखा प्रबंधक सहारा इंडिया व 01 अन्‍य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.01.2020 के विरूद्ध योजित की गयी है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्‍ता श्री आलोक कुमार श्रीवास्‍तव को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्‍ता द्वारा कथन किया गया कि परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में उल्लिखित विपक्षीगण ‘अखिलेश सिंह शाखा प्रबन्‍धक सहारा इण्डिया शाखा फतेहपुर जनपद बाराबंकी एवं निदेशक, सहारा इण्डिया सेन्‍टर-2 कपूरथला काम्‍पलेक्‍स अलीगंज लखनऊ-226024’

 

 

 

-2-

का उपरोक्‍त परिवाद में किसी प्रकार कोई वास्‍ता नहीं है। परिवादी द्वारा उपरोक्‍त परिवाद में उपयुक्‍त विपक्षीगण को पक्षकार नामित/उल्लिखित किया जाना था, जो कि अपील मेमो के प्रस्‍तर-9 के अनुसार निम्‍नवत् हैं:-

     ''सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसाइटी लि0 रजिस्‍टर्ड आफिस- सहारा इण्डिया भवन, 1-कपूरथला काम्‍पलेक्‍स, अलीगंज, लखनऊ एवं सहारा इण्डिया कामर्सियल कारपोरेशन लि0, रजिस्‍टर्ड आफिस- सहारा इण्डिया भवन, 1-कपूरथला काम्‍पलेक्‍स, अलीगंज, लखनऊ।''

     चूँकि परिवादी द्वारा जिला उपभोक्‍ता आयोग के सम्‍मुख प्रस्‍तुत परिवाद पत्र में विपक्षीगण के रूप में सही पक्षकार को उल्लिखित नहीं किया गया है, अतएव अपीलार्थीगण के विरूद्ध जो आदेश जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित किया गया है, उसका अपीलार्थीगण द्वारा विधिक रूप से पालन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है यदि अपील निरस्‍त की जावेगी।

तदनुसार प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार करते हुए जिला उपभोक्‍ता आयोग, बाराबंकी द्वारा परिवाद संख्‍या-139/2017 दीपक कुमार सोनी बनाम अखिलेश सिंह शाखा प्रबंधक सहारा इंडिया व 01 अन्‍य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 22.01.2020 अपास्‍त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्‍ता आयोग को प्रतिप्रेषित करते हुए आदेशित किया जाता है कि परिवादी जिला उपभोक्‍ता आयोग के सम्‍मुख उपरोक्‍त परिवाद  संख्‍या-139/2017 में विपक्षीगण को संशोधित करते हुए उचित विपक्षीगण का नाम उल्लिखित करने की प्रक्रिया 02 माह की अवधि में सुनिश्चित करे। तदनुसार जिला उपभोक्‍ता आयोग विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए उभय पक्ष को साक्ष्‍य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुन: परिवाद का गुणदोष के आधार पर निस्‍तारण यथासंभव 06 माह में करना सुनिश्चित करे।  

इस आदेश की सूचना अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्‍यर्थी/परिवादी को              02 सप्‍ताह की अवधि में प्राप्‍त करायी जावेगी।

 

 

 

-3-

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्‍तुत अपील में जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित अपीलार्थीगण को 01 माह में विधि के अनुसार वापस की जाए।

आशुलिपि‍क से अपेक्षा की जाती है कि‍ वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

 

                           (न्‍यायमूर्ति अशोक कुमार)           

                          अध्‍यक्ष            

जितेन्‍द्र आशु0

कोर्ट नं0-1

 

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE ASHOK KUMAR]
PRESIDENT
 

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