सुरक्षित
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ
(जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, सुल्तानपुर द्वारा परिवाद संख्या 62 सन 2011 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.10.2013 के विरूद्ध)
अपील संख्या 1769 सन 2015
जनरल मैनेजर टेलीकाम, भारत संचार निगम लि0 सुल्तानपुर ।
.......अपीलार्थी/प्रत्यर्थी
-बनाम-
1. दया शंकर पुत्र श्री शोभानाथ, ग्राम एवं पोस्ट परसड़ा जिला सुल्तानपुर ।
2. ऋषी कनौजिया द्वारा आर0के0 एजेन्सी (मोबाइल) बाघमंडी चौराहा, इलाहाबाद रोड, सिविल लाइंस 2, कार्नर नेशनल टाकीज रोड, जिला सुल्तानपुर ।
. .........प्रत्यर्थी/परिवादी
समक्ष:-
मा0 श्री उदय शंकर अवस्थी, पीठासीन सदस्य।
मा0 श्री गोवर्धन यादव, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - सुनील शर्मा ।
प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता - कोई नहीं ।
दिनांक:-03-04-19
श्री गोवर्धन यादव, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, सुल्तानपुर द्वारा परिवाद संख्या 62 सन 2011 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.10.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।
संक्षेप में, प्रत्यर्थी/परिवादी का कथन है कि वह सौरभ मोबाइल सेण्टर के नाम से दुकान चलाता है। उसने बीएसएनएल का कनेक्शन नम्बर 9453202927 कराया था जिसमें नवम्बर 2009 में 2500.00 रू0 का बैंलेन्स बचा था। प्रत्यर्थी/परिवादी ने प्रत्यर्थी संख्या 02, ऋषी कनौजिया द्वारा आर0के0 एजेन्सी (मोबाइल) को उक्त कनेक्शन नम्बर पर 3190.00 रू0 का नकद ई-टाप भेजने हेतु दिए, किंतु उक्त पैसा प्रत्यर्थी संख्या 02 ने उसके कनेक्शन नम्बर पर नहीं भिजवाया और उसे ई-टाप सेवा समाप्त करने की सूचना दी । इस संबंध में बी0एस0एन0एल0 के पूँछतॉंछ करने पर उसे ज्ञात हुआ कि उक्त ई-टाप नम्बर लखनऊ में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। अत: परिवादी ने फर्जी ढंग से लिया गया 3190.00 रू0 एवं उक्त मोबाइल पर पूर्व में उपलब्ध 2500.00 रू0 की धनराशि मय ब्याज एवं क्षतिपूर्ति के दिलाए जाने हेतु परिवाद जिला मंच के समक्ष दाखिल किया।
जिला मंच ने उभय पक्ष के साक्ष्य एवं अभिवचनों के आधार पर निम्न आदेश पारित किया :-
'' परिवाद विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण को आदेश दिया जाता है कि वह आदेश पारित होने के एक माह के अन्दर परिवादी को 3190.00 रू0 एवं ई-टाप में बचा 2500.00 रू0 कुल 5690.00 रू0 मय 09 प्रतिशत साधारण ब्याज परिवाद संस्थित करने की तिथि से देय तिथि तक एवंवाद व्यय के मद में एक हजार रूपए अदा करें। ''
उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत अपील भारतीय संचार निगम लि0 द्वारा प्रस्तुत की गयी है।
अपील के आधारों में कहा गया है कि जिला मंच का प्रश्नगत निर्णय विधिपूर्ण नहीं है तथा सम्पूर्ण तथ्यों को संज्ञान में लिए बिना प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है । प्रश्नगत परिवादी में परिवादी स्वयं उपभोक्ता नहीं है और उसके नाम से बीएसएनएल द्वारा कभी भी प्रश्नगत मोबाइल कनेक्शन जारी नहीं किया गया है। परिवादी स्वयं दुकानदार है और सौरभ मोबाइल सेण्टर के नाम व्यवसायिक उद्देश्य से दुकान चलाता है। सम्पूर्ण विवाद परिवादी/रिटेल दुकानदार एवं थोक व्यवसायी के मध्य रहा है। अत: प्रश्नगत निर्णय जो अपास्त किए जाने की प्रार्थना की गयी।
हमने अपीलार्थी जनरल मैनेजर बीएसएनएल के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार शर्मा के तर्क विस्तारपूर्वक सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया।
बहस हेतु प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ ।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि परिवादी स्वयं उपभोक्ता नहीं है और उसके नाम से बीएसएनएल द्वारा कभी भी प्रश्नगत मोबाइल कनेक्शन जारी नहीं किया गया है। परिवादी स्वयं दुकानदार है और सौरभ मोबाइल सेण्टर के नाम व्यवसायिक उद्देश्य से दुकान चलाता है। सम्पूर्ण विवाद परिवादी/रिटेल दुकानदार एवं थोक व्यवसायी के मध्य रहा है।
उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी/परिवादी ने जिला मंच के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्रत्यर्थी/परिवादी का अपीलार्थी का उपभोक्ता होना सिद्ध होता हो। जिला मंच ने जो नोटिस विपक्षी को भेजी, उसका कोई जबाव विपक्षी की ओर से नहीं दिया गया। परिवादी द्वारा अपने कथनों को समर्थन में शपथपत्र से समर्थित किया गया है । बीएसएनएल का यह कथन है कि उसके द्वारा कभी भी प्रश्नगत मोबाइल कनेक्शन स्वीकृत नहीं किया गया, ऐसी परिस्थिति में मात्र परिवादी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र के आधार पर परिवादी को अपीलकर्ता का उपभोक्ता होना नहीं माना जा सकता है। जिला मंच ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन न करते हुए प्रश्नगत त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है, जो अपास्त किए जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, सुल्तानपुर द्वारा परिवाद संख्या 62 सन 2011 में पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश दिनांक 29.10.2013 अपास्त किया जाता है।
उभय पक्ष इस अपील का अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
(उदय शंकर अवस्थी) (गोवर्धन यादव)
पीठासीन सदस्य सदस्य
कोर्ट-2
(S.K.Srivastav,PA)