राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-406/2020
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, कानपुर देहात द्वारा परिवाद संख्या 31/2020 में पारित आदेश दिनांक 17.11.2020 के विरूद्ध)
Mohammad Manjoor major son of Kallu r/o village Bazar Ward Amraudha, District-Kanpur Dehat.
...................अपीलार्थी/परिवादी
बनाम
1. Chola Mandalam Finance Company Limited, Mall Road, Kanpur Nagar.
2. New India Insurance Company Limited through Branch Manager, Gumti No.5, Kanpur Nagar.
................प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री सन्तोष कुमार गुप्ता,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 03.12.2020
मा0 न्यायमूर्ति श्री अख्तर हुसैन खान, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-31/2020 मोहम्मद मंजूर बनाम चोला मण्डलम् फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड व अन्य में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कानपुर देहात द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.11.2020 के विरूद्ध यह अपील उपरोक्त परिवाद के परिवादी मोहम्मद मंजूर की ओर से धारा-41 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अन्तर्गत इस आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।
आक्षेपित आदेश के द्वारा जिला उपभोक्ता आयोग ने उपरोक्त परिवाद उभय पक्ष की अनुपस्थिति के कारण खारिज किया है।
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अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सन्तोष कुमार गुप्ता उपस्थित आये हैं। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना है और आक्षेपित आदेश तथा पत्रावली का अवलोकन किया है।
अपीलार्थी/परिवादी ने दिनांक 17.11.2020 को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण दर्शित किया है। अत: हम इस मत के हैं कि अपील स्वीकार करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाए और यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाए कि जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे और तदोपरान्त विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही करे।
आदेश
वर्तमान अपील स्वीकार की जाती है। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 17.11.2020 अपास्त किया जाता है तथा यह प्रकरण जिला उपभोक्ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि जिला उपभोक्ता आयोग उपरोक्त परिवाद अपने पुराने नम्बर पर पुनर्स्थापित करे और प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण को नोटिस जारी कर विधि के अनुसार परिवाद में अग्रिम कार्यवाही करे।
अपीलार्थी दिनांक 04.01.2021 को जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष उपस्थित होगा।
(न्यायमूर्ति अख्तर हुसैन खान) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1