Rajasthan

Sawai Madhopur

406/2014

Manmohan sharma - Complainant(s)

Versus

BSNL - Opp.Party(s)

19 Feb 2015

ORDER

Heading1
Heading2
 
Complaint Case No. 406/2014
 
1. Manmohan sharma
Boli Sawai madhopur
 
BEFORE: 
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

                                  जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, सवाई माधोपुर
समक्ष:-    श्री कैलाश चन्द्र शर्मा, अध्यक्ष
              श्री सौभाग्यमल जैन, सदस्य
         
परिवाद सं0:-406/2014                                                      परिवाद प्रस्तुति दिनांकः- 16.09.2014
मनमोहन पुत्र श्री हजारी लाल शर्मा जाति-ब्राम्हण, उम्र-65 साल, निवासी-खिरणी, तहसील-बौंली, जिला-सवाई माधोपुर। 
                                                                                                             परिवादी
विरुद्ध
1.    उप दूर संचार अधिकारी, बौंली।
2.    जिला दूर संचार प्रबन्धक, सवाई माधोपुर।
                                                                                                          विपक्षीगण
उपस्थिति:-
1.    श्री राधेश्याम वैष्णव अधिवक्ता परिवादी
2.    श्री सौभाग्यमल जैन अधिवक्ता विपक्षीगण
द्वारा सौभाग्यमल जैन (सदस्य)                                                       दिनांक:-  19 फरवरी, 2015
                                                               नि  र्ण  य
    परिवादी ने यह परिवाद संक्षेप में इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया है कि उसने विपक्षीगण से एक दूरभाष सम्बन्ध संख्या 0766-258573 ले रखा है, जिसका उपयोग उपभोग परिवादी करता आ रहा था। परिवादी को उक्त दूरभाष संख्या की आवश्यकता नहीं होने पर माह नवम्बर 2013 में विपक्षी के यहंा जमा करा दिया साथ ही दूरभाष का उपकरण/यंत्र भी जमा करवा दिया। माह नवम्बर 2013 का विपक्षीगण द्वारा जारी उपभोग विपत्र को भी परिवादी ने समय पर जमा करवा दिया था। माह नवम्बर 2013 को सम्बन्ध विच्छेद करवा लेने के पश्चात भी विपक्षीगण परिवादी को टेलिफोन उपभोग के बिल जारी करते रहे तथा विपक्षीगण ने दिनांक 01.04.2014 से 31.05.2014 का बिल 800/- रूपये का परिवादी को जारी कर दिया जो अनुचित होने से निरस्तनीय है। विपक्षीगण को परिवादी ने उक्त बिल को निरस्त करने के लिए काफी निवेदन किया लेकिन आज दिन तक उक्त बिल की राशि 800 रूपये निरस्त नहीं की और न ही अमानता राशि को परिवादी को लौटाई। परिवादी ने माह दिसम्बर 2013 से 31.5.2014 तक के उपभोग की राशि 800 रूपये निरस्त करने एवं जमा अमानता राशि 1320 को दिलाई जाने का निवेदन किया, साथ ही शेष अनुतोष प्रदान करने की प्रार्थना करते हुए परिवाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
    विपक्षीगण ने परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि परिवादी को टेलीफोन का बिल दिनांक 1.8.13 से 30.9.13 तक का बिल दिनांक 5.10.13 को 416.19रूप्ये का जारी किया गया था जिसे परिवादी ने दिनांक 25.10.13 को जमा करा दिया था। इसके उपरान्त परिवादी के द्वारा निम्नलिखित टेलीफोन बिल जमा नहीं कराये, जिनका विवरण इस प्रकार से हैः-
जारी बिल की तारीख        बिल का पीरियड      बिल राशि बकाया            विवरण
01.12.2013                01.10.13 से                  249/-    
                                30.11.13    
01.02.2014                01.12.13 से                  257/-    
                                31.01.14      
01.04.2014                01.02.14 से                   59/-    
                                31.01.14      
01.06.2014               01.04.14 से                   235/-             डपकरण शुल्क सहित
                               31.05.14      
                               कुल बकाया                     800/-    
परिवादी के द्वारा उपरोक्त बिल की राशि 800 रूपये जमा नहीं कराने के कारण परिवादी की जमा एडवांस राशि 1320 रूपये में से समायोजन कर के शेष 520 रूपये की राशि का रिफण्ड चैक संख्या 009418 दिनांक 15.10.14 द्वारा जारी कर दिया गया जो परिवादी को प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से परिवादी की कोई भी धरोहर राशि विपक्षी पर बकाया नहीं है। परिवादी के द्वारा टेलीफोन का बिल जमा नहीं कराने के कारण दिनांक 16.1.14 को आउट गोइंग काल्स बन्द कर दी तथा फिर भी बिल जमा नहीं कराने पर दिनांक 11.2.14 को इनकमिंग काॅल भी बन्द कर दी। परिवादी ने अपना टेलीफोन बन्द करवाने के बाद टेलीफोन यंत्र/उपकरण भी जमा नहीं करवाया है जिसके कारण टेलीफोन उपकरण क चार्जेज का बिल दिनांक 1.6.14 को 235 रूपये का जारी किया जो परिवादी को प्राप्त हो गया है। परिवादी ने अपना परिवाद पत्र बिल्कुल गलत तथ्यों के आधार पर एवं कानून के विपरीत पेश किया गया है जो सारहीन होने के कारण विपक्षीगण के विरूद्व खारिज किय जाने योग्य है। अतः परिवादी का परिवाद मय हर्जा खर्चा के विरूद्व विपक्षीगण के खारिज किया जावे।
    परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य में टेलीफोन बिल माह जून 2014 एवं विपक्षी विभाग के पत्र दिनांकित 1.5.14 की छाया प्रति पेश की है जबकि विपक्षी विभाग ने केदार प्रसाद मीना का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य में टेलीफोन बिल्स की छाया प्रति, पत्र दिनांकित 15.10.13,  व अन्य दस्तावेजों की छाया प्रतियां पेश की है।
    उभय पक्षकारान की बहस अंतिम सुनी गई। पत्रावली का अध्योपान अध्ययन किया गया।
    प्रस्तुत प्रकरण में परिवादी की अमानता राशि 1320 रूपये में से 520 रूपये का चैक परिवादी को प्रेषित किया गया था। जबकि परिवादी के दूरभाष उपकरण यंत्र पर दिनांक 16.1.14 को आउट गोइंग बन्द कर दी गई थी एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अंतिम बिल 25.10.2013 को जमा कराने के दिन ही अपना दूरभाष सम्बन्ध विच्छेद करने के लिए प्रार्थना पत्र विपक्षी को प्रस्तुत कर दिया था। परिवाद के समर्थन में परिवादी ने अपना शपथ पत्र व साक्ष्य में भी शपथ पत्र पेश किया है। विपक्षीगण द्वारा उपकरण यंत्र किराया व बिल जो प्रेषित किये हैं वे गलत रूप से परिवादी को दिये गये है जबकि परिवादी ने दूरभाष का उपयोग उपभोग पूर्णतया बन्द कर दिया था। अतः हम परिवदी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में वांच्छित दूरभाष की अमानता राशि 1320 रूपये दिलाया जाना उचित समझते हैै।
आदेश
    अतः परिवाद परिवादी विरूद्व विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विपक्षीगण परिवादी को दूरभाष अमानता राशि 1320 रूपये परिवादी को अदा करें साथ ही परिवाद व्यय 1500 रूपये एवं मानसिक संताप की क्षतिपूति के रूप में 2000 रूपये की राशि पृथक से अदा करें। उक्त राशि को जरिये चैक या डी डी के परिवादी के रिहायशी पते पर जरिये रजिस्टर्ड डाक से निर्णय की तिथी से दो माह में प्रेषित करें।

सौभाग्यमल जैन                                                                         कैलाश चन्द्र शर्मा
   सदस्य                                                                                       अध्यक्ष  

                             निर्णय आज दिनांक 19.02.2015 को खुले मंच में सुनाया गया।

सौभाग्यमल जैन                                                                      कैलाश चन्द्र शर्मा
सदस्य                                                                                        अध्यक्ष  
  

 

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