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SHYAMA DEVI W/O LATE RAM CHANDRA filed a consumer case on 23 Dec 2019 against BRANCH MANAGER LIC OF INDIA AND ANOTHER in the Shahjahanpur Consumer Court. The case no is CC/173/2017 and the judgment uploaded on 30 Dec 2019.
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, शाहजहांपुर।
परिवाद संख्या 173/2017
श्यामा देवी बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम आदि।
दिनांक 23/12/2019
पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थना पत्र संख्या 21 परिवादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी द्वारा बीमा की धनराशि मु0 50,000/- रू0 जरिये चेक फोरम के खाते में जमा कर दिया गया है जिसे परिवादिनी को दिलाया जाये तथा उसे हर्जा-खर्जा भी दिलाया जाये।
कार्यालय की आख्या के अनुसार विपक्षी भारतीय बीमा निगम द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम के खाते में मु0 50,000/- रू0 की धनराशि जमा करायी जा चुकी है जो परिवादिनी को देय है। परिवादिनी उपरोक्त धनराशि पर परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से लेकर दिनांक 06/12/2019 (धनराशि जमा करने की तिथि) तक 07 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज व 2,000/- रू0 वाद व्यय भी प्राप्त करने की अधिकारिणी है।
आदेश
परिवादिनी श्यामा देवी पत्नी स्व0 रामचन्द्र के पक्ष में मु0 50,000/- रू0 का रेखांकित चेक जारी किया गया। विपक्षी भारतीय जीवन बीमा निगम को आदेशित किया जाता है कि मु0 50,000/- रू0 पर दिनांक 09/08/2017 से लेकर दिनांक 06/12/2019 तक 07 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान 06 सप्ताह के भीतर कर दें तथा परिवादिनी को मु0 2,000/- रू0 (रूपया दो हजार मात्र) का भुगतान वाद व्यय के रूप में प्रदान करना सुनिश्चित करें।
(सदस्य) (अध्यक्ष)
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