राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
अपील संख्या-805/2022
(जिला उपभोक्ता फोरम, वाराणसी द्वारा परिवाद संख्या-01/2018 में पारित निर्णय दिनांक 31.12.2021 के विरूद्ध)
अमित कुमार यादव पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार यादव निवासी न्यू कालोनी
भिठारी, लोहता, जिला वाराणसी। .........अपीलार्थी@परिवादी
बनाम
द जनरल मैनेजर भारत संचार निगम, लिमिटेड, मोबाइल डिवीजन,
शिवपुरवा एक्सचेन्ज, सिंगरा, वाराणसी-221010 व एक अन्य।
.......प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण
समक्ष:-
1. मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री गोवर्धन लाल गुप्ता, विद्वान
अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 25.08.2022
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या 01/2018 में पारित निर्णय व आदेश दि. 31.12.2021 के पुनर्विलोकन के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन को जिला उपभोक्ता मंच द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि जिला उपभोक्ता मंच को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है।
2. इस निर्णय व आदेश को इन आधारों पर चुनौती दी गई है कि जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित यह निर्णय विधि विरूद्ध नहीं है कि उन्हें अपने निर्णय के पुनर्विलोकन का अधिकार प्राप्त नहीं है, अत: अपील की ग्राह्यता के अवसर पर ही इस अपील का अंतिम रूप से निस्तारण किया जाता है।
-2-
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 पुनर्विलोकन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व लागू हो चुका था, इसलिए पुनर्विलोकन आवेदन संधारणीय था। इसी अवसर पर यह उल्लेख समीचीन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पुनर्विलोकन की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस अधिनियम के अंतर्गत निस्तारित कोई भी परिवाद या अपील के पुनर्विलोकन के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के ही प्रावधान लागू होते हैं, इसलिए यह तर्क विधिसम्मत नहीं है कि नया अधिनियम लागू होने के बाद पुराना अधिनियम के अंतर्गत निस्तारित परिवाद के संबंध में पुनर्विलोकन के लिए पुराने अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। जिला उपभोक्ता मंच वाराणसी द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया है, तदनुसार अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
अपील निरस्त की जाती है।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस आदेश को आयोग की वेबसाइड पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार) अध्यक्ष सदस्य
राकेश, पी0ए0-2
कोर्ट-1