राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
मौखिक
विविध वाद सं0-369/2022
नीरज कुमार पुत्र श्री आर0एस0 उपाध्याय, निवासी 696/1, महादेवपुरम, दिल्ली रोड, मेरठ। ........... आवेदक/अपीलार्थी/परिवादी।
बनाम
1. बैंक आफ बड़ौदा, शाखा आबूलेन, मेरठ द्वारा प्रबन्धक।
2. बैंक आफ बड़ौदा, शाखा करनाल हरियाणा द्वारा प्रबन्धक।
3. बरेली पब्लिशिंग कम्पनी (प्रा0लि0) बिल्डिंग नं0-14, वीर सावरकर नगर, बेनूवाल कालोनी, बरेली द्वारा निदेशक गुरमीत सिंह।
4. बरेली पब्लिशिंग कम्पनी (प्रा0लि0), शाखा करनाल हरियाणा द्वारा प्रबन्धक।
…….. प्रत्यर्थीगण/विपक्षीगण।
समक्ष :-
१. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
२. माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
आवेदक/अपीलार्थी की ओर से उपस्थित :- श्री नवीन कुमार तिवारी विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित :- कोई नहीं।
दिनांक :- 13-12-2022.
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत विविध वाद आवेदक/अपीलार्थी नीरज कुमार के विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन कुमार तिवारी द्वारा इस आयोग के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है।
हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन कुमार तिवारी को सुना तथा आदेश दिनांक 22-08-2022 का सम्यक रूप से परिशीलन व परीक्षण किया।
अपील सं0-10/2020 नीरज कुमार बनाम बैंक आफ बड़ौदा व अन्य को उभय पक्ष की अनुपस्थिति के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए एवं अदम पैरवी में दिनांक 22-08-2022 को खारिज किया गया। प्रस्तुत विविध प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र आदेश दिनांक 22-08-2022 का पुनर्विलोकन करने हेतु व अपील सं0-10/2020 को गुणदोष के आधार
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पर निर्णीत किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
हमारे द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं शपथ का सम्यक परीक्षण व परिशीलन करने के उपरान्त यह पाया जाता है कि उपरोक्त आदेश दिनांक 22-08-2022 को वापस लिया जावे तथा अपील सं0-10/2020 को गुणदोष के आधार पर निर्णीत किया जावे। यहॉं यह स्पष्ट किया जाता है कि अगली तिथि पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण, विशेष रूप से अपीलार्थी के अधिवक्ता यदि अनुपस्थित रहते हैं तब अपील अदम पैरवी में खारिज की जा सकती है अथवा गुणदोष के आधार पर अन्तिम रूप से निस्तारित की जा सकती है एवं स्थगन प्रदान नहीं किया जावेगा।
तद्नुसार यह विविध वाद अन्तिम रूप से निस्तारित करते हुए स्वीकार किया जाता है। अपील सं0-10/2020 में पारित आदेश दिनांक 22-08-2022 को वापस लिया जाता है। अपील सं0-10/2020 को मूल नम्बर पर पुनर्स्थापित किए जाने हेतु आदेश पारित किया जाता है।
विपक्षीगण को अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा दस्ती के माध्यम से 04 सप्ताह की अवधि में नोटिस प्राप्त कराई जावे। विपक्षीगण अपना पक्ष 04 सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत करें। अपील सं0-10/2020 अन्तिम सुनवाई हेतु पुन: दिनांक 10-04-2023 को सूचीबद्ध की जावे।
इस निर्णय की एक प्रमाणित प्रतिलिपि अपील सं0-10/2020 की पत्रावली में भी रखी जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (विकास सक्सेना)
अध्यक्ष सदस्य
प्रमोद कुमार,
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1,
कोर्ट नं0-1.