(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1639/2018
मोहम्मद इसरार
बनाम
बैंक आफ बड़ौदा तथा दो अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री राजेन्द्र सिंह, सदस्य।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी सं0-1 की ओर से उपस्थित: श्री लाल जी गुप्ता एवं श्री राजीव
सिंह, विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी सं0-2 व 3 की ओर से : कोई नहीं।
दिनांक : 18.07.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-58/2017, मोहम्मद इसरार बनाम बैंक आफ बड़ौदा तथा दो अन्य में विद्वान जिला आयोग, अम्बेडकरनगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 30.5.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जबकि प्रत्यर्थी सं0-1 के विद्वान अधिवक्ता श्री लाल जी गुप्ता एवं श्री राजीव सिंह को सुना गया तथा प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रत्यर्थी सं0-2 व 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
2. विद्वान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय/आदेश के अवलोकन से जाहिर होता है कि परिवादी द्वारा बैंक से ऋण प्राप्त किया गया है, जिसकी वसूली के लिए वसूली प्रमाण पत्र जारी किया गया है, इसीलिए उपभोक्ता परिवाद खारिज करने का आदेश विधिसम्मत है।
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तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय स्वंय वहन करेंगे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुशील कुमार) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
निर्णय एवं आदेश आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित होकर उद्घोषित किया गया।
(सुशील कुमार) (राजेन्द्र सिंह)
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-2