( मौखिक )
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
अपील संख्या :374/2023
1-मैसर्स शिवा ट्रेडिंग कम्पनीप्रो0 दूधनाथ जायसवाल (मृतक) पुत्र स्व0 लक्ष्यमी जायसवाल,निवासी ग्रोम देवलर पोस्ट मुबारकपुर, पिहार तहसील-आलापुर, जनपद अम्बेडकर नगर।
1/1-वीरेन्द्र कुमार पुत्र दूधनाथ जायसवाल निवासी-ग्राम देवलर, पोस्ट मुबारकपुर,पिहार, तहसील आलापुर, जनपद अम्बेडकर नगर।
बैंक आफ बड़ौदा शाखा साबितपुर तहसील आलापुर, जनपद अम्बेडकर नगर द्वारा शाखा प्रबन्धक व दो अन्य
दिनांक : 24-05-2023
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित निर्णय
परिवाद संख्या-28/2012 मेसर्स शिवा ट्रेडिंग कम्पनी बनाम बैंक आफ बड़ौदा साबितपुर, अम्बेडकर नगर में जिला उपभोक्ता आयोग, अम्बेडकर नगर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 03-06-2017 के विरूद्ध यह अपील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की गयी है।
विद्धान जिला आयोग द्वारा परिवाद निरस्त करते हुए निम्न आदेश पारित किया है :-
‘’19 ख प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आपत्ति का निस्तारण तदनुसार किया जाता है।
अत: परिवादी की मृत्यु होने के कारण वाद अवेट किया जाता है।‘’
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अपील की सुनवाई के समय अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री कृष्ण पाठक उपस्थित। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता का तर्क है कि जिला आयोग के समक्ष अपीलार्थी एवं उसके विद्धान अधिवक्ता की अनुपस्थिति जानबूझकर एवं इरादतन नहीं की गयी है और उनकी अनुपस्थिति तथा परिवादी की मृत्यु के कारण वाद अवेट कर दिया गया है। अत: वह जिला आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका अत: उसे न्यायहित में साक्ष्य और सुनवाई का एक अवसर प्रदान किया जावे।
पीठ द्वारा अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एवं जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का परिशीलन एवं परीक्षण किया गया।
पत्रावली के परिशीलन एवं अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात यह पीठ इस मत का है कि न्यायहित में अपीलार्थी/परिवादी का अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है, विद्धान जिला आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली जिला आयोग को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित की जाती है कि जिला आयोग परिवाद को अपने मूल नम्बर पर प्रतिस्थापित करते हुए उभयपक्ष को साक्ष्य और सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए परिवाद का निस्तारण गुणदोष के आधार पर 06 माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें।
उभयपक्ष जिला आयोग के सम्मुख दिनांक 21-06-2022 को उपस्थित होंवे।
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चूंकि प्रत्यर्थी/विपक्षी की ओर से अपील की सुनवाई के समय कोई उपस्थित नहीं है अत: प्रत्यर्थी/विपक्षी को नियत तिथि की सूचना नियमानुसार प्रेषित की जावे।
अपील योजित करते समय अपीलार्थी द्वारा अपील में जमा धनराशि (यदि कोई हो) तो नियमानुसार अर्जित ब्याज सहित अपीलार्थी को विधि अनुसार निस्तारण हेतु यथाशीघ्र प्रेषित की जावे।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
प्रदीप मिश्रा, आशु0 कोर्ट नं0-1