(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-767/2013
बृजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम ब्रांच मैनेजर बजाज एलायंज जनरल इं0कं0
दिनांक : 10.08.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-232/2012, बृजेश कुमार श्रीवास्वत बनाम शाखा प्रबंधक, बजाज एलायंज जनरल इं0कं0लि0 में विद्वान जिला आयोग, गाजीपुर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 13.02.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर केवल प्रत्यर्थी के विद्धान अधिवक्ता को सुना गया। अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
जिला उपभोक्ता मंच द्वारा बीमित मोटर साइकिल चोरी होने पर चोरी की सूचना दर्ज न कराने के कारण परिवाद को खारिज कर दिया गया है। परिवाद के तथ्यों के अवलोकन से जाहिर होता है कि दिनांक 20.01.2012 को मोटर साइकिल चोरी होना बताया गया, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट त्वरित रूप से दर्ज कराने का कोई सबूत नहीं है। परिवाद पत्र में थाने पर उक्त तिथि की सूचना देने का कथन किया गया है, परंतु यथार्थ में इस तिथि को कोई सूचना दर्ज नहीं हुई है। अत: जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश विधिसम्मत है। तदनुसार अपील खारिज की जाती है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुशील कुमार)(राजेन्द्र सिंह)
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संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट नं-2