राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
परिवाद संख्या -111/2011
मौखिक
रमेश कुमार वर्मा बनाम दि प्रिन्सिपल/डायरेक्टर बाबू बनारसी दास इंस्टीट्यूट
19.04.2022
मा0 श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उद्घोषित
परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक रंजन उपस्थित। यह परिवाद विपक्षी विद्यालय के विरूद्ध क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया। विद्यालय में परिवादी ने अपने पुत्र का दाखिला कराया, परन्तु विद्यालय द्वारा समुचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। दि. 07.09.11 को परिवादी के पुत्र की विद्यालय परिसर में हत्या कर ली गई, इसलिए परिवादी 40 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए उत्तरदायी है।
विद्यालय का कथन है कि यथार्थ में विद्यालय परिसर में कोई घटना घटित नहीं हुई, इसलिए विद्यालय परिसर किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।
दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज संख्या 16 प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति है। इस रिपोर्ट के अवलोकन से ज्ञात होता है कि यथार्थ में दि. 07.09.11 को जो घटना घटित हुई है वह विद्यालय परिसर के बाहरी स्थल की है। यह घटना भोजपुर के बुग्गी स्टैण्ड पर घटित हुई है, इसलिए आपराधिक घटना के लिए विद्यालय परिसर किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। तदनुसार परिवाद खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जाता है।
(राजेन्द्र सिंह) (सुशील कुमार) सदस्य सदस्य
राकेश, पी0ए0-2
कोर्ट-2