Uttar Pradesh

Faizabad

CC/200/2011

Paramjeet Singh - Complainant(s)

Versus

Bablu Jaiswal - Opp.Party(s)

11 Aug 2015

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL FORUM
Judgement of Faizabad
 
Complaint Case No. CC/200/2011
 
1. Paramjeet Singh
Faizabad
...........Complainant(s)
Versus
1. Bablu Jaiswal
FAIZABAD
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. JUSTICE MR. CHANDRA PAAL PRESIDENT
 HON'BLE MRS. MAYA DEVI SHAKYA MEMBER
 HON'BLE MR. VISHNU UPADHYAY MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम फैजाबाद ।

 

उपस्थित -     (1) श्री चन्द्र पाल, अध्यक्ष
        (2) श्रीमती माया देवी शाक्य, सदस्या
(3) श्री विष्णु उपाध्याय, सदस्य

              परिवाद सं0-200/2011

               
परमजीत सिंह सलूजा पुत्र श्री हरनाम सिंह निवासी मोहल्ला मुगलपुरा थाना कोेतवाली नगर षहर व जिला फैजाबाद।                                       .............. परिवादी
बनाम
1.    बबलू जैसवाल पुत्र नामालूम, निवासी ........... प्रोपराइटर रामा बैट्री सर्विस, नहर बाग षहर व जिला फैजाबाद।
2.    ब्रान, 4/3 षाहनजफ रोड, हजरतगंज लखनऊ उ0 प्र0 द्वारा प्रोपराइटर। 
                                                           ..........  विपक्षीगण
निर्णय दिनाॅंक 11.08.2015            
उद्घोषित द्वारा: श्रीमती माया देवी षाक्य, सदस्या
निर्णय
    परिवादी के परिवाद का संक्षेप इस प्रकार है कि परिवादी ने विपक्षी संख्या 01 से दिनांक 16.04.2010 को ब्रान ट्रेडमार्क की एक बैट्री खरीदी उक्त बैट्री का नम्बर 10063 है। बैट्री खरीदने के बाद से विद्युत व्यवस्था बाधित होने पर इन्वर्टर के माध्यम से विद्युत सप्लाई 1, 2 घण्टे तक ही बैट्री द्वारा की जाती थी। जब कि विद्युत सप्लाई का आष्वाससन बैट्री द्वारा विपक्षीगण ने 7-8 घण्टे तक का कहा था। परिवादी द्वारा विपक्षी सं02 द्वारा निर्मित बैटरी की खरीद विपक्षी सं0 1 से की है तथा बैट्री द्वारा परफारमेंस न दिखाए जाने पर विपक्षी संख्या 1 से उसकी दुकान जाकर षिकायत की तथा बैट्री खरादते समय मिले वारन्टी कार्ड को भर कर विपक्षी सं01 को दिए जाने पर उसने अभी तक वारण्टी रजिस्ट्रेषन नम्बर नहीं दिया। न ही वारण्टी अवधि के अन्दर षिकायत किए जाने पर बैटरी को बदल कर नयी बैट्री ही प्रदान किया। विपक्षीगण का उपरोक्त कार्य सेवा में कमी के अन्र्तगत आता है चूंकि बैट्री की सप्लाई परिवादी को की गयी है, इस कारण वारण्टी की षर्तों का भी उल्लंघन करके नई बैट्री भी विपक्षीगण ने परिवादी को प्रदान नहीं की है। विपक्षीगण का कार्य सेवा में कमी के अन्र्तगत आता है चूंकि खराब बैट्री की सप्लाई परिवादी को की गयी। इस प्रकार परिवादी द्वारा वारण्टी रजिस्टेषन कराने हेतु किए गए प्रयासों के असफल होने पर तथा दिनंाक 18.05.2010 एवं 20.05.2010 को खराब बैट्री को बदले जाने हेतु विपक्षी सं01 से बार बार उसकी दुकान पर जाकर कहने के बावजूद विपक्षीगण ने खराब बैट्री को न तो बदला न ही उसके निर्माणगत दोश को ही दूर किया। परिवादी द्वारा विपक्षी सं01 के यहां बार बार विभिन्न तिथियों पर जाने पर बैट्री बदलने का आष्वासन देता रहा। परन्तु विपक्षी सं01 हमेषा उसे कोई न कोई बहाना बनाकर वापस कर देता था। विपक्षीगण को आदेषित किया जाय कि ब्रान बैट्री नं0 10063 को बदल कर उसकी जगह नई बैट्री परिवादी को प्रदान करें। परिवादी को षरीरिक एवं मानसिक क्लेष की भरपाई हेेतु रूपया 10,000/- तथा खर्चा मुकदमा विपक्षीगण से दिलाया जाय।
    विपक्षीगण को फोरम से पंजीकृत नोटिस भेेजे गये, विपक्षीगण उपस्थित नहीं हुये विपक्षीगण को कोरियर से नोटिस भेजे गये। तदुपरान्त विपक्षीगण के विरूद्व परिवाद की सुनवाई एक पक्षीए रूप से किये जाने का आदेष दिनांक 12.09.2013 को किया गया। 
    परिवादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली का भली भांति परिषीलन किया। परिवादी ने अपने पक्ष के सर्मथन में अपना षपथ पत्र, विपक्षीगण को भेेजे गये नोटिस की कार्बन प्रति, वारण्टी कार्ड मूल रूप में व उसकी छाया प्रति तथा साक्ष्य में षपथ पत्र दाखिल किया है, जो षामिल पत्रावली है। परिवादी द्वारा दिये साक्ष्य व कथन अकाट्य होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य है। परिवादी द्वारा खरीदी गयी बैट्री 8 महीने में ही खराब हो गयी जो दो धन्टे से अधिक नहीं चलती थी। परिवादी द्वारा वारण्टी कार्ड पर 24 महीने में बैट्री को निषुल्क बदल कर दिये जाने का उल्लेख है। परिवादी द्वारा विपक्षी को षिकायत किये जाने पर विपक्षी ने परिवादी की बैट्री को नहीं बदला, दाखिल प्रपत्रों से विपक्षी की सेवा में कमी प्रमाणित होती है। परिवादी अपना परिवाद प्रमाणित करने में सफल रहा। परिवादी क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है किन्तु परिवादी ने अपने परिवाद में बैट्री की कीमत नहीं बतायी है और न ही कोई बैट्री रसीद लगायी है। इसलिये परिवादी को बैट्री का मूल्य व बैट्री बदल कर दिये जाने का आदेष नहीं किया जा सकता है। क्यों कि परिवादी ने विपक्षी से बैट्री खरीदी या नहीं प्रमाणित नहीं होता है। इसलिये परिवादी का परिवाद खारिज किये जाने योग्य है।  
आदेश
    परिवादी का परिवाद खारिज किया जाता है।  
          (विष्णु उपाध्याय)         (माया देवी शाक्य)             (चन्द्र पाल)              
              सदस्य                  सदस्या                   अध्यक्ष      
निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 11.08.2015 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

          (विष्णु उपाध्याय)         (माया देवी शाक्य)             (चन्द्र पाल)           
              सदस्य                  सदस्या                    अध्यक्ष

 
 
[HON'BLE MR. JUSTICE MR. CHANDRA PAAL]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. MAYA DEVI SHAKYA]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. VISHNU UPADHYAY]
MEMBER

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