Uttar Pradesh

StateCommission

A/482/2018

Mobile Hut, Lenovo Service Centre - Complainant(s)

Versus

Awanish Singh - Opp.Party(s)

L.P. Yadav

26 Apr 2022

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/482/2018
( Date of Filing : 14 Mar 2018 )
(Arisen out of Order Dated 16/12/2017 in Case No. C/263/2017 of District Allahabad)
 
1. Mobile Hut, Lenovo Service Centre
Allahabad
...........Appellant(s)
Versus
1. Awanish Singh
Allahabad
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MR. Vikas Saxena JUDICIAL MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 26 Apr 2022
Final Order / Judgement

(मौखिक)                                             

अपील संख्‍या - 482/2018

मोबाइल हट, एन अथराइज्‍ड लिनेवो सर्विस सेन्‍टर बनाम अवनीश सिंह व अन्‍य

दिनांक:-  15.06.2022

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

            परिवाद सं0- 263/2017 अवनीश सिंह बनाम प्रोपराइटर कोलो वेन्‍चर शॉप व एक अन्‍य में जिला उपभोक्‍ता आयोग, प्रयागराज (इलाहाबाद) द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दि0 16.12.2017 के विरुद्ध यह अपील धारा 15 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत राज्‍य आयोग के समक्ष प्रस्‍तुत की गई है।

            अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री एल0पी0 यादव के सहयोगी अधिवक्‍ता श्री आनंद भार्गव उपस्थित हैं। प्रत्‍यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता को सुना गया। प्रश्‍नगत निर्णय व आदेश तथा पत्रावली पर उपलब्‍ध अभिलेखों का सम्‍यक परिशीलन किया गया।

            अपील के ज्ञापन में उल्‍लेख है कि अपीलार्थी/विपक्षी सं0- 2 को कभी भी समन की तामील नहीं हुई है। निर्णय के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्‍नगत निर्णय में अपीलार्थी/विपक्षी सं0- 2 पर समन की तामील होने और उनके अनुपस्थित रहने के सम्‍बन्‍ध में कोई निष्‍कर्ष नहीं दिया गया है, अत: अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता के इस तर्क में बल प्रतीत होता है कि अपीलार्थी/विपक्षी सं0- 2 को सुने बिना एकतरफा निर्णय व आदेश पारित किया गया है। अतएव पीठ इस मत की है कि अपील स्‍वीकार करते हुए विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय व आदेश अपास्‍त किया जाए और यह प्रकरण विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाए कि विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित करके उभयपक्ष को साक्ष्‍य व सुनवाई का अवसर देते हुए विधि अनुसार पुन: उपरोक्‍त परिवाद का निस्‍तारण गुण-दोष के आधार पर सुनिश्चित

                                                            P.T.O.

 करें।

आदेश

            प्रस्‍तुत अपील स्‍वीकार की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग द्वारा पारित प्रश्‍नगत निर्णय व आदेश दि0 16.12.2017 अपास्‍त किया जाता है तथा यह प्रकरण विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विद्वान जिला उपभोक्‍ता आयोग उपरोक्‍त परिवाद अपने पुराने नम्‍बर पर पुनर्स्‍थापित करे और उभयपक्ष को साक्ष्‍य व सुनवाई का अवसर देते हुए विधि अनुसार पुन: उपरोक्‍त परिवाद का निस्‍तारण गुण-दोष के आधार पर सुनिश्चित करे।

            अपीलार्थी जिला उपभोक्‍ता आयोग के समक्ष दि0 17.10.2022 को उपस्थित हो।         

            अपील में उभय-पक्ष अपना-अपना व्‍यय स्‍वयं वहन करेंगे।

            अपील में धारा 15 उपभोक्‍ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा जमा धनराशि अर्जित ब्‍याज सहित इस निर्णय व आदेश के अनुसार अपीलार्थी को वापस की जावे।           

            आशुलि‍पिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय व आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।

 

     (सुशील कुमार)                          (विकास सक्‍सेना)                

        सदस्‍य                                 सदस्‍य

शेर सिंह आशु०,

कोर्ट नं0- 03

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MR. Vikas Saxena]
JUDICIAL MEMBER
 

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