Uttar Pradesh

StateCommission

A/2009/1191

Sayra - Complainant(s)

Versus

Avas Ayukt - Opp.Party(s)

T H Naqvi

06 Dec 2024

ORDER

STATE CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, UP
C-1 Vikrant Khand 1 (Near Shaheed Path), Gomti Nagar Lucknow-226010
 
First Appeal No. A/2009/1191
( Date of Filing : 17 Jul 2009 )
(Arisen out of Order Dated in Case No. of District )
 
1. Sayra
a
...........Appellant(s)
Versus
1. Avas Ayukt
a
...........Respondent(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR PRESIDING MEMBER
 HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY MEMBER
 
PRESENT:
 
Dated : 06 Dec 2024
Final Order / Judgement

  (मौखिक)

राज्‍य उपभोक्‍ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ

अपील संख्‍या-1191/2009

श्रीमती शायरा पत्‍नी श्री निजाम बनाम सहायक आवास आयुक्‍त, यू.पी. आवास विकास परिषद तथा तीन अन्‍य

समक्ष:-                                                   

1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य।

2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्‍याय, सदस्‍य।

दिनांक:  06.12.2024 

माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्‍य द्वारा उदघोषित

निर्णय

1.    परिवाद सं0-295/2006, श्रीमती शायरा बनाम सहायक आवास आयुक्‍त उ0प्र0 आवास विकास परिषद तथा तीन अन्‍य में विद्वान जिला आयोग, (द्वितीय) आगरा द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 24.6.2009  के विरूद्ध प्रस्‍तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री टी.एच. नकवी तथा प्रत्‍यर्थी के विद्वान अधिवक्‍ता श्री मनोज मोहन के सहायक श्री संजय कुंतल को सुना गया तथा प्रश्‍नगत निर्णय/पत्रावली का अवलोकन किया गया।

2.    विद्वान जिला आयोग ने परिवादिनी द्वारा जमा राशि अंकन 10,000/-रू0 9 प्रतिशत ब्‍याज के साथ वापस लौटाने का आदेश पारित किया है।

3.    इस निर्णय/आदेश को स्‍वंय परिवादिनी द्वारा इन आधारों पर चुनौती दी गई है कि परिवादिनी के पक्ष में प्रश्‍नगत मकान का कब्‍जा दिलाए जाने का आदेश पारित किया जाना चाहिए था।

4.    परिवाद के तथ्‍यों के अनुसार दुर्बल आय वर्ग का भवन सं0-107 सेक्‍टर 4ए आवास विकास कालोनी, सिकंदरा योजना, आगरा में परिवादिनी को आवंटित हुआ। परिवादिनी द्वारा अंकन 10,000/-रू0 की राशि जमा की गई। इस भवन का कुल मूल्‍य अंकन 1,92,229/-रू0 था। अंकन 1754/-रू0

 

-2-

की 240 किस्‍तों में अवशेष राशि जमा की जानी थी, परन्‍तु सम्‍पूर्ण परिवाद पत्र में कहीं पर भी यह उल्‍लेख नहीं है कि अंकन 10,000/-रू0 की राशि जमा करने के पश्‍चात अवशेष राशि जमा करने का प्रयास किया गया हो। यह परिवाद वर्ष 2009 में प्रस्‍तुत किया गया, जबकि आवंटन पत्र दिनांक 6.5.2003 को जारी किया गया है, इसलिए परिवाद प्रस्‍तुत करने तक प्रारम्भिक धनराशि अंकन 10,000/-रू0 के अलावा एक भी रूपये जमा न करना जाहिर करता है कि परिवादिनी का उद्देश्‍य विपक्षी की शर्तों का पालन करने का नहीं था, इसलिए परिवादिनी के पक्ष में मकान का कब्‍जा दिलाए जाने का आदेश पारित किया जाना विधि के अंतर्गत संभव नहीं है। तदनुसार प्रस्‍तुत अपील निरस्‍त होने योग्‍य है।

आदेश

5.    प्रस्‍तुत अपील निरस्‍त की जाती है।

     आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।

 

 

(सुधा उपाध्‍याय)                        (सुशील कुमार)

  सदस्‍य                                 सदस्‍य

 

लक्ष्‍मन, आशु0, कोर्ट-2

 

 
 
[HON'BLE MR. SUSHIL KUMAR]
PRESIDING MEMBER
 
 
[HON'BLE MRS. SUDHA UPADHYAY]
MEMBER
 

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