(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1680/2008
Chairman, Meerut Developers Pvt. Ltd. & others Versus Anu Nagar
दिनांक : 19.09.2024
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-324/2003, श्रीमती अनु नागर बनाम चैयरमैन मेरठ डेवलपर्स प्राइवेट लि0 में विद्वान जिला आयोग, मेरठ द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.07.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने के लिए कोई उपस्थित नहीं है। अत: पीठ द्वारा स्वयं प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी से मैन्टीनैन्स के नाम पर वसूल की गयी धनराशि को वापस करने का आदेश पारित किया है, चूंकि आवंटियों की समस्याओं को दूर करने का दायित्व विपक्षीगण पर है, इसलिए अवैध रूप से धनराशि वसूल नहीं की जा सकती। अत: अवैध रूप से वसूल की गयी धनराशि को वापस करने का आदेश विधिसम्मत है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला उपभोक्ता मंच द्वारा पारित निर्णय/आदेश अपास्त की पुष्टि की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 2