राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
मौखिक
परिवाद सं0-11/2022
1. हर्ष वीरेश्वर पुत्र श्री राजेश्वर दयाल सिंह, मकान नं0-1643 एम, ब्लॉक-सी, पालम विहार, गुरगॉंव द्वारा पावर आफ अटॉर्नी होल्डर श्रीमती प्रज्ञा दीक्षित।
2. श्रीमती आरती श्रीवास्तव पत्नी श्री राजेश्वर दयाल सिंह, मकान नं0-1643 एम, ब्लॉक-सी, पालम विहार, गुरगॉंव द्वारा पावर आफ अटॉर्नी होल्डर श्रीमती प्रज्ञा दीक्षित।
................ परिवादीगण।
बनाम
1. अंसल प्रौपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, 115, अंसल भवन, 16, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर।
2. अंसल प्रौपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, द्वितीय तल, शॉपिंग स्क्वेयर-2, सैक्टर-डी, शहीद पथ, सुलतानपुर रोड, सुशांत गोल्फ सिटी, लखनऊ द्वारा ब्रान्च हैड।
............ विपक्षीगण।
समक्ष :-
मा0 न्यामूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
परिवादीगण की ओर से उपस्थित : श्री विकास अग्रवाल विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 03-01-2023.
मा0 न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित।
निर्णय
पुकार करवाई गई।
परिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विकास अग्रवाल उपस्थित हैं।
विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता अनुपस्थित हैं, जिन्हें पूर्व में प्रस्तुत परिवाद में अपना पक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु अवसर प्रदान किए जाते रहे। श्री आसिफ अनीस अधिवक्ता पूर्व में विपक्षीगण की ओर से उपस्थित हुए थे। तदोपरान्त विपक्षीगण की ओर से श्री शुभम त्रिपाठी विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। यद्यपि आज विपक्षीगण की ओर से पूर्व में उपस्थित हुए अधिवक्तागण के नाम वाद सूची में उल्लिखित हैं परन्तु परिवाद की पुकार करवाते समय विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
मेरे द्वारा अधिवक्ता परिवादी को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों/साक्ष्यों का सम्यक रूप से परिशीलन व परीक्षण किया गया।
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दौरान् बहस परिवादीगण के अधिवक्ता श्री विकास अग्रवाल द्वारा कथन किया गया कि परिवादी को विपक्षीगण द्वारा आबंटित फ्लैट से सम्बन्धित प्रयोजित स्कीम को विपक्षी द्वारा निरस्त किया गया। तदोपरान्त एक अन्य स्कीम ओलम्पस लेक व्यू अपार्टमेण्ट, लखनऊ में फ्लैट दिए जाने का प्रस्ताव दिया गया जो वर्तमान में विपक्षीगण द्वारा निर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत निर्मित की जा रही है परन्तु चूँकि परिवादीगण द्वारा विपक्षीगण के यहॉं वर्ष 2011-2012 में कुल धनराशि 7,55,005/- रू0 जमा की गई जो अन्तिम रूप से दिनांक 25-07-2014 में जमा की गई। तदनुसार परिवादीगण द्वारा जमा धनराशि मय ब्याज के समायोजित किए जाने की प्रार्थना की गई अत्एव परिवाद के गुणदोष पर बिना कोई निष्कर्ष दिए प्रस्तुत परिवाद तदनुसार अन्तिम रूप से निम्न आदेश के साथ निस्तारित किया जाता है :-
यह कि परिवादीगण द्वारा सम्पूर्ण जमा धनराशि का विस्तृत विवरण विपक्षीगण को दो सप्ताह की अवधि में प्राप्त कराया जावेगा, जिसका परीक्षण करने के उपरान्त जमा धनराशि के जमा की तिथि से भुगतान की तिथि तक 08 प्रतिशत ब्याज सहित गणना करते हुए कुल जमा धनराशि एवं ब्याज के अन्यथा आबंटित फ्लैट हेतु देय धनराशि हेतु विपक्षीगण द्वारा समयोजित किया जावेगा।
इस आदेश की प्रति परिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री विकास अग्रवाल विपक्षीगण को वाट्सएप के माध्यम से एक सप्ताह में प्राप्त कराई जावेगी।
आशुलिपिक/वैयक्तिक सहायक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार)
अध्यक्ष प्रमोद कुमार,
वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1,
कोर्ट नं0-1.