राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-27/2022
(मौखिक)
(जिला उपभोक्ता आयोग, सम्भल द्वारा परिवाद संख्या 68/2020 में पारित आदेश दिनांक 11.10.2021 के विरूद्ध)
सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0लि0
रजिस्टर्ड आफिस- छठा तल, डी0एल0एफ0 सेन्टर, निकट जंतर मंतर
संसद मार्ग नई दिल्ली-110001
........................अपीलार्थी/विपक्षी सं01
बनाम
1. अंजू वार्ष्णेय पत्नी देवेन्द्र वार्ष्णेय
बाजार गंज सरायतरीन
जिला-सम्भल, यू0पी0-244303
2. प्रो0-प्रगति टेलीकाम सैमसंग स्मार्ट कैफे नं0 23, न्यू मार्केट राजपुर रोड निकट क्लॉक टावर, देहरादून, उत्तराखण्ड-248001
3. प्रो0-क्यूडिगी सर्विस लि0
शॉप नं01, ग्राउण्ड फ्लोर,
बी0एस0 टावर, देहरादून
4. दीपांशु जैन
प्रो0- सैमसंग सर्विस सेन्टर
निकट साईं मन्दिर, शहर व जिला सम्भल-244302
...................प्रत्यर्थीगण/परिवादिनी व विपक्षी सं02,3,4
समक्ष:-
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी सं01 की ओर से उपस्थित : श्री एस0पी0 पाण्डेय,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी सं02,3,4 की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक: 23.09.2022
माननीय न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार, अध्यक्ष द्वारा उदघोषित
निर्णय
प्रस्तुत अपील इस आयोग के सम्मुख जिला उपभोक्ता विवाद
-2-
प्रतितोष आयोग, सम्भल द्वारा परिवाद सं0-68/2020 अंजू वार्ष्णेय बनाम सैमसंग इण्डिया इलेक्ट्रानिक्स प्रा0लि0 व तीन अन्य में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.10.2021 के विरूद्ध योजित की गई है।
विद्वान जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सम्भल द्वारा परिवाद स्वीकार करते हुए निम्न आदेश पारित किया है:-
"परिवाद संख्या 68 सन् 2020 स्वीकार किया जाता है। विपक्षीगण संख्या 1 ता 3 को आदेशित किया जाता है कि वह दो माह के अन्दर परिवादिनी को प्रश्नगत एस0एम0-ए50 मोबाईल के मेक व मॉडल का नया मोबाईल व सर्विस चार्ज 8,931/- (आठ हजार नौ सौ इक्त्तीस) रू0 प्रदान करें अथवा मोबाईल का क्रय मूल्य 20,000/- (बीस हजार) रू0 व सर्विस चार्ज के मद में विपक्षी संख्या 2 द्वारा लिया गया 8,931/- (आठ हजार नौ सौ इक्त्तीस) रू0 परिवाद संस्थन की तिथि से वास्तविक अदायगी की तिथि तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करें।
इसके अलावा विपक्षीगण परिवादिनी को मुबलिग 5,000/- (पॉंच हजार) रू0 वाद व्यय के मद में भी अदा करेंगे।"
हमारे द्वारा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह एवं प्रत्यर्थी सं01/परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0पी0 पाण्डेय को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का परिशीलन किया गया।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि जिला उपभोक्ता आयोग, सम्भल द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश तथ्य और विधि के विरूद्ध है, अतएव उसे अपास्त किया जावे।
अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया गया कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सम्भल द्वारा प्रत्यर्थी/परिवादिनी को सर्विस चार्ज की धनराशि 8,931/-रू0 अदा करने का आदेश भी पारित किया गया है, जो उचित नहीं है, अतएव उसे समाप्त किया जाये।
प्रत्यर्थी सं01/परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सम्भल द्वारा पारित
-3-
प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश विधिसम्मत है, जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्व्य को सुनने के उपरान्त तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन के उपरांत अपील को अंतिम रूप से इस आदेश के साथ निस्तारित किया जाता है तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सम्भल द्वारा परिवाद सं0-68/2020 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 11.10.2021 का समर्थन किया जाता है तथा विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग, सम्भल द्वारा जो सर्विस चार्ज 8,931/-रू0 (आठ हजार नौ सौ इकत्तीस रूपया मात्र) की देयता निर्धारित की गई है, वह वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उचित नहीं प्रतीत हो रही है, अतएव सर्विस चार्ज 8,931/-रू0 (आठ हजार नौ सौ इकत्तीस रूपया मात्र) की देयता को समाप्त किया जाता है। जिला उपभोक्ता आयोग के निर्णय का शेष भाग/आदेश यथावत रहेगा।
अपीलार्थी को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्त आदेश का अनुपालन इस निर्णय की तिथि से दो माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार प्रस्तुत अपील अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को 01 माह में विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय/आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(न्यायमूर्ति अशोक कुमार) (सुशील कुमार)
अध्यक्ष सदस्य
जितेन्द्र आशु0
कोर्ट नं0-1