राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील सं0- 1239/2003
Union of India, through Post Master Main Post Office Sultanpur.
………..Appellant
Versus
Amar Pal Singh aged about 62 years S/o Ram Dev Singh Village and Post Umravan Pergana Mijhauda Tehsil Akberpur District Ambedker Nagar Presently Posted as Resident as through Shri Ram Milan Pandey Galla Mandi Shahar Sultanpur Pergana Miranpur Tehsil Sadar District Sultanpur and Others.
……….Respondents
समक्ष:-
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : डॉ0 उदयवीर सिंह के सहयोगी
अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण पाठक।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
एवं
अपील सं0- 2976/2003
Union of India, Through Sr. Supdt., Post Offices Behraich, Division Behraich.
………..Appellant
Versus
Amar Pal Singh aged about 62 years S/o Sri Ram Dev Singh Village and Post Umravan Pergana Mijhauda Tehsil Akberpur District Ambedker Nagar Presently Posted as Resident as through Shri Ram Milan Pandey Galla Mandi Shahar Sultanpur Pergana Miranpur Tehsil Sadar District Sultanpur.
……….Respondent
समक्ष:-
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : डॉ0 उदयवीर सिंह के सहयोगी
अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण पाठक।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक:- 06.02.2023
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
1. परिवाद सं0- 90/2001 अमरपाल सिंह बनाम पोस्ट मास्टर मुख्य डाकघर, सुल्तानपुर व तीन अन्य में जिला उपभोक्ता आयोग, सुल्तानपुर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दि0 04.04.2003 के विरुद्ध अपील सं0- 1239/2003 परिवाद के विपक्षी सं0- 1 की ओर से तथा सम्बन्धित अपील सं0- 2976/2003 परिवाद के विपक्षी सं0- 04 की ओर से प्रस्तुत की गई है।
2. जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी द्वारा विपक्षीगण के बहराइच स्थित शाखा में खाता सं0- 198119 में जमा राशि अंकन रू02433.25पैसे को 18 प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है।
3. केवल अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता डॉ0 उदयवीर सिंह के सहयोगी अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण पाठक को सुना। प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक परिशीलन किया। प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।
4. विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि परिवादी ने बहराइच से सेवानिवृत्त होने पर अपने उक्त खाते को सुल्तानपुर में ट्रांसफर करने का आवेदन दिया है। परिवादी के खाते में केवल रू0690.60पैसा जमा है जब कि जिला उपभोक्ता आयोग ने रू02433.25पैसा अदा करने का आदेश दिया है। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो तर्क लिया गया है उसका उल्लेख उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित कथन में मौजूद नहीं है। इसलिए अपील के स्तर पर इस तर्क का कोई विधिक महत्व नहीं है, परन्तु जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा ब्याज दर अत्यधिक उच्च दर से लगाया गया है अत: ब्याज दर 18 प्रतिशत वार्षिक के स्थान पर ब्याज दर 07 प्रतिशत वार्षिक किया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार उपरोक्त दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य हैं।
आदेश
5. उपरोक्त दोनों अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश इस प्रकार परिवर्तित किया जाता है कि ब्याज 07 प्रतिशत वार्षिक की दर से देय होगी। शेष निर्णय व आदेश की पुष्टि की जाती है।
अपील में उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।
इस निर्णय व आदेश की मूल प्रति अपील सं0- 1239/2003 में रखी जाए एवं प्रमाणित प्रतिलिपि सम्बन्धित अपील सं0- 2976/2003 में रखी जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
शेर सिंह, आशु0,
कोर्ट नं0- 3