राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
(मौखिक)
अपील सं0- 776/2017
1. Smt. Shakuntla W/o Late Lallu Prasad
2. Sudhir Kumar S/o Late Lallu Prasad
3. Sankalp S/o Late Lallu Prasad.
4. Km. Varsha D/o Late Lallu Prasad.
All Resident of Village Nivad Thana Bibbar, Tehsil, Maudaha, District Hamirpur.
…….Appellants
Versus
Allahabad Bank Branch Bibbar Through Manager, Tehsil Maudaha, District Hamirpur and another.
……….Respondents
समक्ष:-
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य।
अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री अरुण टण्डन,
विद्वान अधिवक्ता।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : श्री साकेत श्रीवास्तव,
विद्वान अधिवक्ता।
दिनांक:- 21.12.2022
माननीय श्री विकास सक्सेना, सदस्य द्वारा उद्घोषित
निर्णय
1. परिवाद सं0- 25/2015 श्रीमती शकुन्तला व तीन अन्य बनाम इलाहाबाद बैंक व एक अन्य में जिला उपभोक्ता आयोग, हमीरपुर द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दि0 21.03.2017 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. हमने अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण टण्डन तथा प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री साकेत श्रीवास्तव को सुना। प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक परिशीलन किया।
3. जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अपीलार्थीगण/विपक्षीगण बैंक के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया परिवाद इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि मृतक द्वारा जो ऋण प्राप्त किया गया था उसकी अदायगी बतौर गारंटर मृतक की पत्नी से हो सकती है। इस निर्णय एवं आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता नहीं है। तदनुसार अपील खारिज किए जाने योग्य है।
आदेश
4. अपील खारिज की जाती है। विद्वान जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय एवं आदेश की पुष्टि की जाती है। अपील में उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दें।
(विकास सक्सेना) (सुशील कुमार)
सदस्य सदस्य
शेर सिंह, आशु0,
कोर्ट नं0- 2