मौखिक
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ।
अपील संख्या-2339/2011
आशिक अली पुत्र सुलतान, निवासी धनेश्वरपुर, पोस्ट करदा, जिला गोण्डा।
अपीलार्थी/परिवादी
बनाम्
इलाहाबाद बैंक द्वारा ब्रांच मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, तुर्का डीहा, पोस्ट बभानी, जिला गोण्डा।
प्रत्यर्थी/विपक्षी
समक्ष:-
1. मा0 श्री विजय वर्मा, पीठासीन सदस्य।
2. मा0 श्री राज कमल गुप्ता, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक 18.05.2018
मा0 श्री विजय वर्मा, पीठासीन सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। उभय पक्ष को कार्यालय द्वारा दिनांक 08.06.2017 को नोटिस भेजी गयी थी, जिसमें से अपीलार्थी को भेजी गयी नोटिस इस आख्या के साथ वापस प्राप्त हुई है कि प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो गई है, अत: वापस। मृतक अपीलार्थी, आशिक अली के विधिक वारिसान को प्रतिस्थापित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु समय दिया गया था, किन्तु न तो कोई कार्यवाही की गयी और न ही अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित ही हुआ। ऐसी स्थिति में यह अपील अबेट (उपशमित) किए जाने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील अबेट (उपशमित) की जाती है।
(विजय वर्मा) (राज कमल गुप्ता) पीठासीन सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0, कोर्ट-4