(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-1620/2007
नेशनल इं0कं0लि0 बनाम अजय कुमार मधेशिया व अन्य
दिनांक : 29.11.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
परिवाद संख्या-395/1998, अजय कुमार मधेशिया बनाम नन्द अस्पताल व अन्य में विद्वान जिला आयोग, देवरिया द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 13.12.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर अपीलार्थी के विद्धान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार एवं प्रत्यर्थी सं0 2 के विद्धान अधिवक्ता श्री नन्द कुमार को सुना गया।
जिन डॉक्टर द्वारा बीमा पॉलिसी प्राप्त की गयी थी, उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील सं0 97/2007 निस्तारित हो चुकी है, जैसा कि प्रत्यर्थी सं0 2 द्वारा कथन किया गया है। अत: इस कथन पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। चूंकि अपील का उद्देश्य समाप्त हो चुका है। अत: अपील उद्देश्यविहीन हो चुकी है। तदनुसार अपील खारिज होने योग्य है।
आदेश
प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि मय अर्जित ब्याज सहित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय)(सुशील कुमार)
संदीप सिंह, आशु0 कोर्ट 3