(मौखिक)
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ
अपील संख्या-436/2005
हचसन एसार टेलीकॉम लि0
बनाम
अजय गौड़ तथा आठ अन्य
समक्ष:-
1. माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य।
2. माननीय श्रीमती सुधा उपाध्याय, सदस्य।
अपीलार्थी की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित : कोई नहीं।
दिनांक : 04.07.2023
माननीय श्री सुशील कुमार, सदस्य द्वारा उदघोषित
निर्णय
1. परिवाद संख्या-162/2004, अजय गौड़ बनाम हचसन एसार टेलीकॉम लिमिटेड तथा आठ अन्य में विद्वान जिला आयोग, गौतम बुद्ध नगर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 28.12.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील पर बल देने हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अत: पीठ द्वारा स्वंय प्रश्नगत निर्णय/आदेश एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. परिवाद के तथ्यों के अनुसार परिवादी द्वारा विपक्षी जारी बिलों का भुगतान किया गया है और इसके बाद विपक्षी संख्या-2 ने पूर्व में इन बिलों के संदर्भ में किए गए भुगतान की राशि को शिकायतकर्ता के खाते में क्रेडिट किया गया है, इसलिए भुगतान करने में त्रुटि मानते हुए अंकन 20 हजार रूपये की क्षतिपूर्ति का आदेश विद्वान जिला आयोग ने पारित किया है, इस आदेश को परिवर्तित करने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार प्रस्तुत अपील निरस्त होने योग्य है।
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आदेश
3. प्रस्तुत अपील निरस्त की जाती है।
उभय पक्ष अपना-अपना व्यय भार स्वंय वहन करेंगे।
प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यदि कोई धनराशि जमा की गई हो तो उक्त जमा धनराशि अर्जित ब्याज सहित सम्बन्धित जिला उपभोक्ता आयोग को यथाशीघ्र विधि के अनुसार निस्तारण हेतु प्रेषित की जाए।
आशुलिपिक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय एवं आदेश को आयोग की वेबसाइट पर नियमानुसार यथाशीघ्र अपलोड कर दे।
(सुधा उपाध्याय) (सुशील कुमार(
सदस्य सदस्य
लक्ष्मन, आशु0,
कोर्ट-3